24 मई को पैराग्लाइडर तथा पैरासिलिंग जैसी गतिविधियों पर रोक

आदर्श हिमाचल ब्यूरो

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मंडी। जिला दंडाधिकारी मंडी अपूर्व देवगन ने प्रधानमंत्री के 24 मई को मंडी के प्रस्तावित प्रवास के दृष्टिगत धारा 144 के तहत आदेश जारी किए गए हैं।

आदेशों के अनुसार 24 मई को सुबह 9 बजे से सायं 5 बजे तक मंडी तथा साथ लगते क्षेत्र को ‘नो फ्लाई जोन’ घोषित किया है । इस अवधि के दौरान सुरक्षित वायु मार्ग में बाधा उत्पन्न न हो इसके लिए मंडी तथा साथ लगते क्षेत्र में एयरक्राफ्ट, ड्रोन, गर्म हवा का गुबारा, हवाई खेल, पैराग्लाइडर तथा पैरासिलिंग जैसी गतिविधियों की उड़ान पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।