आदर्श हिमाचल ब्यूरो
धर्मशाला। जिला मजिस्ट्रेट, कांगड़ा हेमराज बैरवा ने ज्वालामुखी के स्थानीय निवासियों के अनुरोध पर एवं उपमंडल मजिस्ट्रेट से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 115 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ज्वालामुखी मंदिर मार्ग पर ऑटो रिक्शा एवं वाणिज्यिक वाहनों के चलने पर प्रतिबंध लगा दिया है।
उन्होंने बताया कि ज्वालामुखी मंदिर मार्ग पर पीपल से आगे कई बिंदुओं पर सड़क की चौड़ाई एक समान नहीं है और ट्रैफिक जाम की स्थिति और खड़ी ढलान दुर्घटना का कारण बन सकती है और खतरा पैदा कर सकती है। इसलिये तीर्थयात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अधिसूचना जारी की गई है।