आदर्श हिमाचल ब्यूरो
ऊना। जिला निर्वाचन अधिकारी उपायुक्त जतिन लाल ने कहा कि ऊना जिले में 1 जून को होने वाले लोकसभा आम चुनाव व 2 विधानसभा उपचुनाव के दृष्टिगत जिले में होटलों, ढाबों, दुकानों अथवा अन्य सार्वजनिक एवं निजी स्थलों पर शराब इत्यादि जैसे किसी भी प्रकार के मादक पदार्थों की बिक्री और वितरण पर पाबंदी रहेगी। इसके अलावा मतगणना के दिन 4 जून को भी जिला में ‘ड्राई डे’ रहेगा।
उन्होंने बताया कि इस संदर्भ में राज्य कर एवं आबकारी आयुक्त ने आदेश जारी किए हैं, ताकि चुनावी प्रक्रिया का स्वतंत्र, शांति प्रिय एवं सुचारू निष्पादन सुनिश्चित हो सके। जतिन लाल ने जानकारी देते हुए बताया कि चुनाव के मद्देनजर यह पाबंदी मतदान से 48 घंटे पूर्व, यानी 30 मई सायं 6 बजे से पहली जून को सायं 6 बजे तक लागू रहेगी।
इसके अतिरिक्त 4 जून को मतगणना के दिन मतों की गिनती की प्रक्रिया सम्पन्न होने तक उक्त पाबंदी लागू होगी।
आदेशों की अवहेलना करने वालों के विरूद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।