आदर्श हिमाचल ब्यूरो
धर्मशाला। जिला निर्वाचन अधिकारी डीसी हेमराज बैरवा ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार कांगड़ा संसदीय क्षेत्र में चुनाव प्रचार कर रहे संसदीय क्षेत्र के गैर मतदाताओं को उनकी उपस्थिति 30 मई शाम छह बजे से लेकर एक जून, 2024 शाम छह बजे तक या मतदान समाप्ति तक प्रतिबंधित कर दी है। 30 मई, 2024 को शाम 6 बजे के बाद मतदान समाप्ति तक लाउडस्पीकर के उपयोग, रैली और जुलूस निकालने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
उन्होंने यह भी कहा गया है कि चुनाव डयूटी में तैनात अधिकारियों और पुलिस कर्मियों के अलावा कोई भी व्यक्ति को मतदान केंद्र के 100 मीटर की परिधि में या मतदान केंद्र के भीतर सेल्यूलर फोन, वायरलेस फोन या कोई भी उपकरण जो ध्वनि को बढ़ा सकता है, ले जाने या उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके अतिरिक्त मतदान केन्द्र के 200 मीटर के अन्दर किसी भी राजनीतिक दल या चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थी का बूथ स्थापित नहीं किया जायेगा।