आदर्श हिमाचल ब्यूरो
मंडी: अतिरिक्त उपायुक्त जतिन लाल ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 व 1951 में संशोधन के अंतर्गत मतदाता सूची में कानून/नियमों में संशोधन किया है। मंडी मंडल के अंतर्गत आने वाले सभी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण और सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी अपने कार्यक्षेत्र में मतदाता सूचियों में इसकी अनुपालना कराना सुनिश्चित बनाएं। वह वीरवार को डी.सी. आॅफिस के काॅन्फ्रेस हाॅल में मतदाता सूचियों में निर्वाचन संबंधी तैयारियों व नए अपडेट कानून/नियमों के प्रशिक्षण बारे एक दिवसीय कार्यशाला की अध्यक्षता कर रहे थे। वहीं, शिमला से प्रधान सचिव एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग एवं अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिलीप नेगी ने भी मंडी मंडल के अंतर्गत आने वाले तमाम अधिकारियों को निर्वाचन संबंधी विविध पहलुओं बारे वर्चुअल माध्यम से विस्तृत रूप से जानकारी दी।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी, शिमला कार्यालय से विशेष तौर पर राष्ट्रीय स्तर के मास्टर ट्रेनर एवं नायब तहसीलदार मुंशी शर्मा व कंप्यूटर प्रोग्रामर बिरेन्द्र चैहान ने भारत निवार्चन आयोग द्वारा निर्वाचन संबंधी कानून/नियमों के आंशिक बदलाव, नेशनल वोटर स्कीम पोर्टल, गरूड एप इत्यादि सहित तमाम जानकारियां दी। वहीं, इलेक्शन मास्टर ट्रेनर एवं एसडीएम सुंदरनगर धर्मेश रामोत्रा ने भी चुनाव संबंधी विविध विधिक पहलुओं की तमाम जानकारी दी। अतिरिक्त उपायुक्त ने कहा कि मंडी मंडल के सभी एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार अपने कार्यक्षेत्र में निर्वाचन सूचियों संबंधी तमाम तैयारियां समय रहते सुनिश्चित बनाएं। इसके अतिरिक्त अपने अधिनस्थ स्टाफ को भी कानून व नियमों बारे प्रशिक्षित किया जाए।
जतिन लाल ने कहा कि सभी एसडीएम अपने कार्यक्षेत्र में अधिनस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों के जरिए जन-जन को मतदाता सूची में नाम दर्ज व पुष्टी कराने के लिए व्यापक मुहीम चलाएं। 18 प्लस की उम्र वाले सभी नए मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में दर्ज किए जाएं। सप्ताह में एक बार उसका स्वयं निरीक्षण किया जाए। मतदाता की मृत्यु के मामले में नाम हटाते वक्त मृत्यु प्रमाण-पत्र इत्यादि की पुष्टी में सावधानी बरती जाए। पारदर्शिता के लिए सप्ताह में एक बार इलेक्टरोल का स्वयं निरीक्षण किया जाए।
मतदाता का नाम आधार नम्बर से लिंक करें।
जतिन लाल ने कहा कि मंडी मंडल के सभी एसडीएम अपने कार्यक्षेत्र में तमाम मतदाताओं के नाम आधार नंबर से लिंक कराने के लिए व्यापक मुहीम छेड़ी जाए। बता दें कि भारत निर्वाचन आयोग ने आधार नंबर कार्ड को पहचान के रूप में स्वीकार किया है। मतदाता अब आधार को पहचान के रूप में इस्तेमाल कर सकता है। उन्हांेने कहा कि 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई व 1 अक्तूबर को 18 साल की आयु वाले नए मतदाता भी मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करा सकते हैं। एसडीएम अपने कार्यक्षेत्र में समय रहते मतदाताओं को मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने व हटाने के लिए जन-जन को जागरूक करें।
कार्यशाला में कुल्लू, लाहौल स्पीति, बिलासपुर व मंडी जिले के सभी एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार सहित गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।