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	<title>#Solan #Shop #Kritika kulhari #no mask no service Archives - Aadarsh Himachal</title>
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		<title>सोलन में दुकानें खोलने के सम्बन्ध में डीसी ने किए आदेश जारी</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Aadarsh Himachal]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Feb 2022 11:45:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[HIMACHAL]]></category>
		<category><![CDATA[सोलन]]></category>
		<category><![CDATA[#Solan #Shop #Kritika kulhari #no mask no service]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>&#160; आदर्श हिमाचल ब्यूरो। सोलन :  जिला दण्डाधिकारी एवं जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण की अध्यक्ष कृतिका कुलहरी ने प्रदेश के मुख्य सचिव एवं राज्य कार्यकारी समिति के अध्यक्ष द्वारा जारी आदेशों की अनुपालना में आवश्यक आदेश जारी किए हैं। इन आदेशों के अनुसार सोलन जिला में पूर्व की भान्ति ‘मास्क नहीं तो सेवा नहीं’ (नो [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p><strong>आदर्श हिमाचल ब्यूरो।</strong></p>
<p><strong>सोलन :</strong>  जिला दण्डाधिकारी एवं जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण की अध्यक्ष कृतिका कुलहरी ने प्रदेश के मुख्य सचिव एवं राज्य कार्यकारी समिति के अध्यक्ष द्वारा जारी आदेशों की अनुपालना में आवश्यक आदेश जारी किए हैं।<br />
इन आदेशों के अनुसार सोलन जिला में पूर्व की भान्ति ‘मास्क नहीं तो सेवा नहीं’ (नो मास्क, नो सर्विस) की नीति जारी रहेगी। जिला में रात्रि 10.00 बजे से प्रातः 05.00 बजे तक कर्फ्यू भी जारी रहेगा।</p>
<p>आदेशों के अनुसार 03 फरवरी, 2022 से जिला के सभी ग्रीष्मकालीन सरकारी, अर्ध सरकारी और निजी विद्यालयों सहित आवासीय विद्यालयों में 9वीं से 12वीं तक की कक्षाएं आरम्भ की जा सकेंगी। अन्य सभी कक्षाओं के संचालन पर पूर्व की भान्ति रोक रहेगी।</p>
<p>विद्यालय प्रबन्धन कक्षाओं के संचालन के लिए कोविड-19 प्रोटाकोल एवं सुरक्षा मानकों की अनुपालना सुनिश्चित बनाएंगें। 03 फरवरी, 2022 से ही कोविड-19 प्रोटाकोल एवं सुरक्षा मानकों की अनुपालना के साथ जिला के सभी विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, तकनीकी शिक्षा एवं अन्य उच्च शिक्षण संस्थान खोले जा सकेंगे।<br />
कोविड-19 प्रोटाकोल एवं सुरक्षा मानकों की अनुपालना के साथ जिला में कार्यरत सभी कोचिंग संस्थान एवं पुस्तकालयों को खोलने की अनुमति प्रदान की गई है।<br />
इण्डोर या बन्द स्थान में आयोजित होने वाले सभी सामाजिक, धार्मिक, अकादमिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, राजनीतिक एवं विवाह तथा अन्तिम संस्कार सहित अन्य आयोजनों में कुल क्षमता के 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम 100 व्यक्तियों के (जो भी कम हो) एकत्र होने की अनुमति होगी।</p>
<p>खुले स्थानों में आयोजित होने वाले इन सभी समारोहों में कुल क्षमता का 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम 300 व्यक्तियों के (जो भी कम हो) एकत्र होने की अनुमति होगी। सभी समारोहों में कोविड-19 प्रोटाकोल एवं सुरक्षा मानकों की पूर्ण अनुपालना सुनिश्चित बनानी होगी।</p>
<p>सरकारी विभागों, सार्वजनिक उपक्रमों, स्थानीय निकायों एवं स्वायत्त निकायों के कार्यालयों में क्षमता एवं कार्य दिवसों का कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा। इन सभी में सभी कार्य दिवसों पर शत-प्रतिशत क्षमता के साथ कार्य होगा। दिव्यांग जन एवं गर्भवती महिलाएं पूर्व की भान्ति अपने घर से कार्य कर सकेंगे।<br />
व्यायामशालाओं, खेल परिसरों एवं क्लबों को कोविड-19 प्रोटाकोल एवं सुरक्षा मानकों की पूर्ण अनुपालना के साथ खोलने की अनुमति होगी।<br />
जिला सोलन में सभी दुकानें एवं बाज़ार सामान्य रूप से निर्धारित समय सीमा के अनुसार खोले जा सकेंगे।<br />
भण्डारों के आयोजन पर रोक रहेगी।</p>
<p>जिला के सभी सरकारी विभाग, संस्थान, पुलिस अधिकारी, कर्मी एवं स्थानीय निकाय राज्य तथा जिला स्तर पर जारी आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित बनाएंगे। पुलिस अधीक्षक सोलन, पुलिस अधीक्षक बद्दी एवं जिला के सभी उप मण्डलाधिकारी इन आदेशों की अनुपालना के लिए आवश्यक पग उठाएंगे।</p>
<p>इन आदेशों की अनुपालना न करने तथा कोविड-19 प्रोटाकोल की अवहेलना करने पर दोषी के विरूद्ध आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60, भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 सहित अन्य उपयुक्त विधिक प्रावधानों के अनुरूप कार्रवाही की जाएगी।<br />
यह आदेश तुरन्त प्रभाव से एवं निर्धारित उपरोक्त तिथियों के अनुसार लागू होंगे तथा आगामी आदेशों तक लागू रहेंगे।</p>
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