जिला ऊना में रात 10 से प्रातः 5 बजे तक रहेगा नाइट कर्फ्यूः डीसी

राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रम 50 प्रतिशत क्षमता के साथ होंगे

आदर्श हिमाचल ब्यूरो
ऊना: जिला दंडाधिकारी ऊना राघव शर्मा ने आदेश जारी करते हुए कहा कि जिला ऊना में रात्रि 10 बजे से प्रातः 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार के आदेशों के अनुरूप ही जिला ऊना में भी नए आदेश लागू कर दिए गए हैं।
उन्होंने कहा कि जिला ऊना में नो मास्क, नो सर्विस की पॉलिसी लागू रहेगी। सभी इनडोर और खुले स्थानों जैसे मैरिज पैलेस, बैंक्यूट हॉल और सभी सामाजिक, शैक्षणिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, राजनीतिक, धार्मिक और अन्य सभाओं के आयोजन के लिए 50 प्रतिशत क्षमता के साथ अनुमति रहेगी तथा कोविड सुरक्षा नियमों की अनुपालना भी सुनिश्चित करनी होगी।
कोविड सुरक्षा नियमों की अनुपालना के साथ होटल और रेस्तरां खुले रहेंगे। सिनेमा हॉल, मल्टीपलैक्स, स्पोर्ट्स कॉम्पलैक्स, स्टेडियम, स्वीमिंग पूल व जिम आगामी आदेशों तक बंद रहेंगे। धार्मिक स्थानों व वर्कशॉप में लंगर लगाने की अनुमति नहीं होगी।
राघव शर्मा ने कहा कि कोविड संबंधित जारी आदेशों तथा कोविड सुरक्षा नियमों की अनुपालना न करने वालों के विरूद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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