जिला के सभी स्कूलों में 3 फरवरी से लगेंगी 9वीं से 12वीं की कक्षाएं

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आदर्श हिमाचल ब्यूरो ,
ऊना । कोविड बंदिशों में आंशिक संशोधन करने बारे आदेश जारी करते हुए उपायुक्त उना राघव शर्मा ने बताया कि रात्रि 10 बजे से सुबह 5 बजे तक रात्रि कफ्र्यू पूर्व की भांति जारी रहेगा और नो मास्क नो सर्विस का नियम भी यथावत लागू रहेगा। उन्होंने कहा कि जिला के सभी सरकारी व गैर सरकारी स्कूलों में 9वीं से 12वीं तक की कक्षाओं और विश्वविद्यालयों, काॅलेजों, तकनीकी व अन्य उच्च शिक्षण संस्थानों को 3 फरवरी से संचालित करने की अनुमति प्रदान कर दी गई है। इन संस्थानों में कोविड एसओपी, सुरक्षा प्रोटोकाॅल तथा कोविड अनुरुप व्यवहार का सख्ती से पालन सुनिश्चित करना होगा।
इसके साथ ही कोचिंग संस्थानों, पुस्तकालयों, जिमनैजियम, स्पोर्ट्स काॅम्पलेक्स और क्लब को भी नियमों की पालना के साथ खोलने की अनुमति प्रदान की गई है। उन्होंने बताया कि दुकान व बाजार सामान्य निर्धारित समय के अनुसार खुलेंगे। उन्होंने बताया कि सभी स्थानों पर धार्मिक लंगर व भंडारे अभी भी पूर्ण रुप से प्रतिबंधित रहेंगे।
डीसी राघव शर्मा ने बताया कि जिला में सभी सामाजिक, धार्मिक, शैक्षणिक, खेल, मनोरंजन, राजनैतिक सभाओं के आयोजन में आंतरिक या बंद हाॅल में क्षमता के 50 प्रतिशत अधिकतम 100 व्यक्तियों जबकि खुले स्थानों या बाहरी क्षेत्र में क्षमता के 50 प्रतिशत अधिकतम 300 व्यक्तियों की अनुमति रहेगी। उन्होंने बताया कि सभाओं के आयोजन की पूर्व सूचना संबंधित एसडीएम को वैबवाईट पर पंजीकरण के माध्यम से देनी अनिवार्य होगी।
उन्होंने कहा कि जिला मेंं सभी सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्थानीय निकायों व स्वायत निकायों के कार्यालय अब शत प्रतिशत उपस्थिति के साथ खुलेंगे और कार्य दिवसों से भी प्रतिबंध हटा दिया गया है। हालांकि दिव्यांगजन और गर्भवती महिला कर्मचारी घर से काम करना जारी रख सकते हैं।