आदर्श हिमाचल ब्यूरो
शिमला। पुलिस पार्टी मुकाम सब्जी मण्डी नेरवा में गश्त ड्यूटी पर थे तो रात समय करीब 8.50 बजे पुलिस पार्टी ने मुकाम कलारा कैंची के पास दईया रोड से एक आदमी बैग उठाये आता हुआ दिखाई दिया जिसे शक होने पर पुलिस ने पूछताछ के लिए रोकना चाहा तो वह आदमी एक दम पीछे मुड़ कर दईया रोड की और भागने लगा पुलिस ने दौड कर उस आदमी को पकडा जिसने अपना नाम अतुल कुमार पुत्र राय सिंह निवासी गांव चिन्द डा0 मालद, तै० कुपवी जिला शिमला हि0प्र0 बताया । बैग की तलाशी के दौरान बैग से 1.192 किलोग्राम चरस पाई गई ।
यह भी पढ़े:-अत्याधिक कोहरे/धुंध के चलते जिला के सभी प्राइमरी, मिडल व सकैंडरी स्कूलों के खुलने व बंद होने की समयसारणी तय
उसके उपरान्त पुलिस ने पुलिस थाना नेरवा मे FIR NO 67/20 दर्ज करके आरोपी अतुल कुमार के खिलाफ ND&PS Act की धारा 20-61-85 के तहत मामला दर्ज किया। अन्वेषण पूरा होने पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा माननीय विशेष अदालत (वन) शिमला मे प्रस्तुत किया । अदालत मे अभियोजन पक्ष की ओर से 15 गवाहों के बयान कलम्बन्द किये। कपिल मोहन गौतम जिला न्यायवादी (वन) शिमला ने मामले की पैरवी की। जसवंत सिंह ठाकुर की विशेष अदालत (वन) शिमला ने दिनांक 19 जनवरी को साक्ष्यों को मध्यनजर रखते हुए आरोपी अतुल कुमार को 10 साल का कठोर कारावास व 2 लाख रुपये का जुर्माना तथा जुर्माना अदा न करने की सूरत मे आरोपी को 1 साल का अतिरिक्त कारावास का फैसला सुनाया।