विजिलेंस ब्यूरो ने पनग्रेन को 25.34 लाख रुपये का नुकसान पहुंचाने के आरोप में खाद्य एवं आपूर्ति अधिकारी मानसा को किया गिरफ्तार 

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आदर्श हिमाचल ब्यूरो 

चंडीगढ़। पंजाब विजिलेंस ब्यूरो (वीबी) ने राज्य खरीद एजेंसी पनग्रेन को 25.34 लाख रुपये का नुकसान पहुंचाने के आरोप में बलदेव राज वर्मा, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति अधिकारी, मानसा को गिरफ्तार किया है, जो अब जिला खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति नियंत्रक के रूप में कार्य कर रहे हैं।राज्य वीबी के एक आधिकारिक प्रवक्ता ने आज यहां यह खुलासा करते हुए कहा कि उपरोक्त अधिकारी के खिलाफ दर्ज दो शिकायतों की जांच के बाद यह मामला दर्ज किया गया है।

 उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि खरीफ सीजन 2017-18 के दौरान, राज्य सरकार ने एक कस्टम मिलिंग नीति लागू की थी, जिसके अनुसार खरीद केंद्रों या अनाज बाजारों के अधिकार क्षेत्र में स्थित अनुमोदित चावल मिलों को इन अनाज बाजारों से जोड़ा जाना होगा। और इसका उपयोग धान के भंडारण या चावल की छिलाई के लिए किया जाना है। यदि किसी चावल मिलर द्वारा किसी नजदीकी खरीद केंद्र या अनाज मंडी से लिंकेज के लिए दावा किया जाता है, तो इस संबंध में फील्ड स्टाफ से रिपोर्ट लेनी होगी और लिंक किए गए चावल मिल को अतिरिक्त परिवहन शुल्क देना होगा।

प्रवक्ता ने बताया कि जांच के दौरान मानसा में पनग्रेन को आवंटित चावल शेलरों में धान के भंडारण के बारे में प्राप्त विवरण से पता चला कि गुरु राइस मिल को 4500 मीट्रिक टन धान आवंटित किया गया था लेकिन उसने केवल 3824 मीट्रिक टन ही भंडारण किया था। शुरुआती खरीद अवधि में, स्थानीय चावल मिलों की आवश्यक धान भंडारण क्षमता पूरी नहीं हो सकी क्योंकि जोगा खरीद केंद्र से धान दूर स्थित चावल मिलों में ले जाया गया था। इस तरह परिवहन शुल्क के कारण सरकार को आर्थिक नुकसान हुआ.

उन्होंने आगे बताया कि बलदेव राज वर्मा, कार्यवाहक जिला खाद्य एवं सप्लाई कंट्रोलर मानसा ने अपने चहेते राइस शैलरों को दूर की मंडियों से भी धान भंडारण करने की सुविधा प्रदान की है, जबकि अनाज मंडियों के नजदीक स्थित शैलरों को उनकी क्षमता के अनुसार धान आवंटित नहीं किया गया है।

 उन्होंने कहा कि प्रमुख सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले, पंजाब,  ने उक्त आरोपी बलदेव राज वर्मा पर पांच शैलरों के लिए धान की अनियमित आवाजाही करके पनग्रेन एजेंसी को 25.34 लाख रुपये का नुकसान पहुंचाने के आरोप में भी आरोप पत्र दायर किया था। इस आरोपपत्र से पता चलता है कि बलदेव राज वर्मा ने स्थानीय अनाज मंडियों के साथ शैलरों के गलत संबंध लागू करके पंजाब सरकार को भारी वित्तीय नुकसान पहुंचाया था।

  इस संबंध में वीबी बठिंडा रेंज पुलिस स्टेशन में उक्त बलदेव राज वर्मा के खिलाफ धारा 409 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13 (1) सहपठित 13 (2) के तहत मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने बताया कि इस मामले की आगे की जांच जारी है।