मतदान प्रक्रिया के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए सोलन में धारा 144 लागू

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धारा 144
धारा 144

आदर्श हिमाचल ब्यूरो

सोलन। ज़िला दण्डाधिकारी सोलन मनमोहन शर्मा ने कहा कि लोकसभा चुनाव-2024 के सातवें चरण के लिए चुनाव प्रचार की अवधि 30 मई, 2024 को सायं 06.00 बजे समाप्त हो गई है। प्रदेश सहित सोलन ज़िला में लोकसभा चुनावों के लिए एक जून, 2024 को मतदान होगा।

 

उन्होंने कहा कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया सम्पन्न करने के दृष्टिगत भारत निर्वाचन आयोग की ओर से अंतिम 72 घण्टों के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के सम्बन्ध में मानक संचालन प्रक्रिया जारी की गई है। चुनावी प्रक्रिया को सुचारू बनाए रखने और मतदान दिवस पर शांतिपूर्ण, स्वतंत्र व निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के दृष्टिगत ज़िला में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 लागू करने के आदेश जारी किए गए हैं।

 

आदेशों के अनुसार मतदान समाप्त होने के लिए निर्धारित समयावधि से 48 घण्टे पूर्व गैर-कानूनी तौर से एकत्र होने और जनसभाएं करने पर पूरी तरह से पाबंदी रहेगी। मतदान के लिए पंक्तिबद्ध मतदाताओं को छोड़कर मतदान केन्द्र भवनों के 100 मीटर के दायरे में पांच या इससे अधिक लोगों के एकत्र होने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। हालांकि कानून-व्यवस्था बनाए रखने में तैनात कर्मियों पर यह आदेश लागू नहीं होंगे। इस अवधि में घर-घर प्रचार करने की छूट रहेगी।
आदेशों के अनुसार मतदान केन्द्रों के 100 मीटर के दायरे में आग्नेयास्त्र, घातक हथियार, बैनर, डंडे या इसी तरह की अन्य सामग्री लेकर चलने पर भी पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

 

 

निर्वाचन ड्यूटी पर तैनात सुरक्षा कर्मियों पर यह आदेश लागू नहीं होंगे। इसके अतिरिक्त चुनावी प्रक्रिया को बाधित करने वाली अन्य किसी भी तरह की गतिविधि पर भी प्रतिबंध रहेगा। इन आदेशों की उल्लंघना करने पर दोषियों के विरुद्ध कानून सम्मत कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू माने जाएंगे और 02 जून, 2024 को सायं लागू रहेंगे। आवश्यक सेवाएं प्रदान करने, चुनावी प्रक्रिया के संचालन तथा कानून व्यवस्था बनाए रखने में तैनात सरकारी कर्मचारियों एवं एजेंसियों पर यह आदेश लागू नहीं होंगे।