आदर्श हिमाचल ब्यूरों
शिमला। जिला दण्डाधिकारी शिमला अनुपम कश्यप ने सुन्नी खेरा ओगली मार्ग पर आगामी अवधि के लिए वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है। इस आदेश के अनुसार, 22 सितंबर से 21 अक्टूबर 2025 तक प्रतिदिन प्रातः 9:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक और दोपहर 1:30 बजे से 3:00 बजे तक सभी प्रकार के वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से वर्जित रहेगी। यह प्रतिबंध मार्ग के चौड़ीकरण और सुधार कार्य को सुचारू रूप से पूरा करने के लिए लगाया गया है।
इस दौरान जिला प्रशासन ने लोगों से वैकल्पिक मार्ग अपनाने तथा निर्देशों का पालन करने की अपील की है, ताकि निर्माण कार्य में किसी प्रकार की बाधा न आये और सड़क परियोजना समय पर पूरी हो सके।