स्पीड गवर्नर के बगैर नहीं होगी व्यावसायिक वाहनों की पासिंग

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आदर्श हिमाचल ब्यूरों

हमीरपुर| क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी अंकुश शर्मा ने जानकारी दी है कि व्यावसायिक वाहनों के लिए स्पीड गवर्नर अनिवार्य कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि 30 सितंबर को आरटीओ कार्यालय हमीरपुर में प्रस्तावित वाहनों की पासिंग केवल उन्हीं वाहनों की की जाएगी, जिनमें स्पीड गवर्नर लगा होगा।

इस दौरान उन्होंने वाहन मालिकों से आग्रह किया है कि निर्धारित तिथि से पूर्व अपने वाहनों में स्पीड गवर्नर अनिवार्य रूप से लगवाएं, ताकि पासिंग प्रक्रिया में किसी प्रकार की बाधा न आए, उन्होंने स्पष्ट किया कि स्पीड गवर्नर के बिना आए वाहनों की पासिंग नहीं की जाएगी। परिवहन विभाग द्वारा यह कदम सड़क सुरक्षा और यातायात नियंत्रण को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से उठाया गया है।