शिमला में बिना लाइसेंस पटाखे बेचने पर जिला प्रशासन की सख्त चेतावनी

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आदर्श हिमाचल ब्यूरों

शिमला। अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी पंकज शर्मा ने जिले में बिना वैध लाइसेंस के पटाखों की बिक्री, भंडारण और वितरण पर पूर्ण प्रतिबंध की पुनः जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि कुछ व्यक्ति और दुकानें दिवाली के मद्देनजर विस्फोटक अधिनियम, 1884 तथा विस्फोटक नियम, 2008 का उल्लंघन करते हुए पटाखे बेचने का प्रयास कर रहे हैं।

इस दौरान पंकज शर्मा ने साफ कहा कि ऐसे मामलों में जिला प्रशासन द्वारा औचक निरीक्षण किया जाएगा और उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसमें अनधिकृत पटाखों की जब्ती, व्यापार लाइसेंस रद्द करना और आपराधिक मामला दर्ज करना शामिल है। उन्होंने सभी लाइसेंसधारी विक्रेताओं को भी अपने लाइसेंस की शर्तों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए और साथ ही, आम जनता से अपील की गई है कि वे केवल अधिकृत विक्रेताओं से ही पटाखे खरीदें। जिला प्रशासन ने वर्ष 2025 की दिवाली को सुरक्षित, शांतिपूर्ण और पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार बनाने के लिए नागरिकों से सहयोग मांगा है। उन्होंने चेतावनी दी कि अनधिकृत पटाखों की बिक्री या भंडारण में शामिल लोगों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी और किसी भी अप्रिय घटना की पूरी जिम्मेदारी दोषियों की होगी।