आदर्श हिमाचल ब्यूरों
शिमला। जिला दण्डाधिकारी एवं उपायुक्त शिमला अनुपम कश्यप ने दिवाली समेत अन्य त्योहारों के दौरान पटाखे चलाने और बिक्री को लेकर कड़े निर्देश जारी किए हैं। इन आदेश के मुताबिक, दिवाली पर पटाखे फोड़ने का समय रात 8 बजे से 10 बजे तक सीमित रहेगा और इस दौरान केवल हरित पटाखों के उपयोग की अनुमति होगी। अनुपम कश्यप ने बताया कि जिन क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता मध्यम या उससे खराब है, वहां केवल पर्यावरण के अनुकूल ग्रीन पटाखों की ही बिक्री की जाएगी और दिवाली, छठ, नव वर्ष और क्रिसमस जैसे त्योहारों पर पटाखों के उपयोग को दो घंटे तक सीमित रखा गया है।
इसी तरह विशेष रूप से दीपावली पर रात 8 से 10 बजे, गुरुपुरब पर सुबह 4 से 5 बजे व रात 9 से 10 बजे, क्रिसमस ईव व नववर्ष की पूर्व संध्या पर रात 11:55 से 12:30 बजे तक पटाखे फोड़ने की अनुमति होगी, ये आदेश 2019 में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश (13 एससीसी 523) के तहत जारी किए गए हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि इन निर्देशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा 15 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा, बीएनएस 2023 की धारा 223 और अन्य लागू प्रावधानों के तहत कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। शिमला पुलिस अधीक्षक एवं सभी उपमंडल दण्डाधिकारी इस आदेश के पालन को सुनिश्चित करेंगे।