लाहौल-स्पीति में जिला परिषद वार्डों का आरक्षण जारी 🗳️ उपायुक्त ने अधिसूचना की घोषित

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आदर्श हिमाचल ब्यूरों

केलांग। लाहौल-स्पीति किरण भड़ाना द्वारा अधिसूचना जारी करते हुए बताया कि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज संस्थाओं के सामान्य निर्वाचन-2026 के दृष्टिगत जिला लाहौल-स्पीति में जिला परिषद के सदस्य पदों के लिए वार्डवार आरक्षण अधिसूचित कर दिया गया है।

 

जारी अधिसूचना के अनुसार हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (संशोधित) तथा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (निर्वाचन) संशोधन नियम, 2026 के तहत प्राप्त प्रावधानों एवं राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप जिला परिषद लाहौल-स्पीति के आरक्षण की अधिसूचना जारी कर दी गई है।

 

उपायुक्त ने बताया कि पंचायत राज संस्थाओं के सामान्य निर्वाचन-2026 को निष्पक्ष एवं सुचारू रूप से संपन्न करवाने के उद्देश्य से जिला परिषद के सभी वार्डों के लिए आरक्षण का निर्धारण नियमों के अनुसार किया गया है।

 

अधिसूचना के अनुसार जिला परिषद लाहौल-स्पीति के अंतर्गत निम्न वार्डों का आरक्षण निर्धारित किया गया —
उदयपुर – अनुसूचित जनजाति (महिला)
त्रिलोकनाथ – अनुसूचित जनजाति
जहालमा – अनुसूचित जनजाति (महिला)
वारपा – अनुसूचित जनजाति
केलांग – अनारक्षित
सिस्सु – अनुसूचित जाति (महिला)
कोलोंग– अनुसूचित जनजाति
लोसर – अनुसूचित जनजाति (महिला)
काजा – अनुसूचित जनजाति (महिला)
सगनम – अनुसूचित जनजाति

 

 

उन्होंने यह स्पष्ट किया कि यह आरक्षण व्यवस्था पंचायत राज संस्थाओं के सामान्य निर्वाचन-2026 के लिए लागू रहेगी तथा चुनाव प्रक्रिया इसी के अनुरूप संपन्न करवाई जाएगी। साथ ही सभी संबंधित अधिकारियों एवं आम नागरिकों से निर्वाचन प्रक्रिया में सहयोग करने की अपील की है।

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