ड्रेस कोड और सोशल मीडिया आचरण के लिए एक बार फिर लिखित निर्देश जारी

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आदर्श हिमाचल ब्यूरों 

 शिमला । हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य सचिवालय में कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए ड्रेस कोड तथा सोशल मीडिया आचरण संबंधी निर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के आदेश जारी किए हैं। सचिव सचिवालय प्रशासन आशीष सिंघमार द्वारा जारी परिपत्र में कहा गया है कि कई कर्मचारी निर्धारित निर्देशों का अक्षरश: पालन नहीं कर रहे हैं, जिसे गंभीरता से लिया गया है। परिपत्र में स्पष्ट किया गया है कि सभी सरकारी कर्मचारी कार्यालय और न्यायालय में उपस्थित होते समय फोरमल, स्वच्छ, शालीन और सादे रंगों के वस्त्र पहनें।

 

कैजुअल अथवा पार्टी परिधान पहनकर कार्यालय आने पर रोक लगाई गई है। सरकार ने कहा है कि सरकारी कर्मचारियों का पहनावा और व्यवहार कार्यस्थल पर मर्यादा, शिष्टता और पेशेवर छवि को दर्शाना चाहिए। सरकार ने केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियमों का हवाला देते हुए कहा है कि कोई भी सरकारी कर्मचारी ऐसा वक्तव्य या टिप्पणी सार्वजनिक रूप से न करे, जिससे सरकार की नीतियों की प्रतिकूल आलोचना हो या सरकारों के बीच संबंध प्रभावित हों। यदि कोई कर्मचारी सार्वजनिक मंच या मीडिया में अपनी राय व्यक्त करता है, तो उसे यह स्पष्ट करना होगा कि वे उसके निजी विचार हैं, सरकार के नहीं।

 

आदेश न मानने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई

 

सभी विभागाध्यक्षों और अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने अधीन कार्यरत कर्मचारियों, जिनमें अन्य विभागों से प्रतिनियुक्ति पर आए कर्मचारी भी शामिल हैं, को इन निर्देशों की जानकारी दें और उनका सख्ती से पालन सुनिश्चित करें। आदेश में चेतावनी दी गई है कि निर्देशों के उल्लंघन पर संबंधित कर्मचारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

 

सतर्क रहने के निर्देश

 

कर्मचारियों को सोशल मीडिया के उपयोग को लेकर भी सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। परिपत्र में कहा गया है कि सरकारी नीतियों या मुद्दों पर निजी सोशल मीडिया अकाउंट, ब्लॉग या स्टोरी के माध्यम से अनधिकृत टिप्पणियां करना नुकसानदायक हो सकता है। कर्मचारियों को सरकारी दस्तावेज अथवा उससे संबंधित जानकारी अनधिकृत व्यक्तियों के साथ साझा न करने के निर्देश भी दिए गए हैं।