डिजीटल मोड के माध्यम से दी गई लोगों को कानून की जानकारी

अनिल शर्मा.... बोले न्याय प्राप्त करना प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार

0
137

आदर्श हिमाचल ब्यूरो

कुल्लू। जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण कुल्लू द्वारा गत दिन मनाली तहसील की वशिष्ठ  ग्राम पंचायत में मुफ्त कानूनी जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। कोरोना संकट के चलते डिजिटल मोड के माध्यम से इस शिविर में लोगों को कानून की जानकारी प्रदान की गई।  जिला अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अनिल शर्मा डिजिटल मोड के माध्यम से इस शिविर की अध्यक्षता की।
यह भी पढ़ेंः- कुल्लू में छह साल के बच्चे को उठा ले गया तेंदूआ, गंभीर रूप से घायल
अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि न्याय प्राप्त करना प्रत्येक व्यक्ति का संवैधानिक अधिकार है। आर्थिक परिस्थितियों के कारण नागरिक को न्याय से वंचित नहीं रखा जा सकता। अनिल शर्मा ने कहा कि गरीब लोगों को न्याय प्राप्त करने के उद्देश्य से राज्य में विधिक सेवा प्राधिकरण की स्थापना की गई है। प्राधिकरण का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर लोगों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिलाओं, दिव्यांगजनों तथा आपदा पीड़ित लोगों को निशुल्क न्याय की व्यवस्था करना है। उन्होंने कहा कि न्याय प्राप्त करने के लिए एक सादे कागज पर जिला विधिक प्राधिकरण अथवा उप मंडलीय विधिक सेवाएं समिति को आवेदन करना पड़ता है। प्राधिकरण इसके लिए अधिवक्ता उपलब्ध करवाता है, जिसका खर्च भी प्राधिकरण द्वारा वहन किया जाता है। उन्होंने कहा जिला की ग्राम पंचायतों में इस प्रकार के विविध साक्षरता शिविरों का आयोजन निरंतर किया जा रहा है।
अनिल शर्मा ने कहा कि वर्चुअल माध्यम से मुफ्त कानूनी सहायता के अलावा मध्यस्थता, लोक अदालत, घरेलू हिंसा, विक्टिम कंपनसेशन स्कीम के अलावा राज्य सरकार तथा केंद्र सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के बारे में भी जानकारी लोगों को दी गई। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की जानकारियों से समाज के आम लोग लाभान्वित हो रहे हैं। उन्होंने इस मौके पर नालसा की सभी योजनाओं तथा मुफ्त कानूनी सहायता के बारे में लोगों से विस्तारपूर्वक चर्चा की।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here