दीवान राजा
आनी। पंचायती राज संस्थाओं के सामान्य निर्वाचन 2020 के लिए विकास खण्ड निरमण्ड की 20 ग्राम पंचायतों बाहवा, बाड़ी, भालसी,चायल,देहरा,दुराह, गडेज,गमोग,घाटू, कुशवा,लोट, निरमण्ड,निशानी,निथर,नोर, राहनु, सराहन,खरगा,शिल्ली व त्वार में मतदाता सूचियों का प्रारूप प्रकाशन 3 अक्तूबर को जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत)एवं उपायुक्त कुल्लू के द्वारा किया जा चुका है ।
सहायक आयुक्त (विकास) एवं पुनर्निरीक्षण अधिकारी एवं खण्ड विकास अधिकारी निरमण्ड प्रिया नागटा ने जानकारी देते हुए बताया कि इन पंचायतों के मतदाता अपनी संबंधित पंचायतों में जाकर मतदाता सूची का अवलोकन कर सकते हैं ।
जिसके तहत मतदाता सूची में नाम सम्मलित करने के लिए नए मतदाता की आयु एक जनवरी 2020 को 18 वर्ष होनी अनिवार्य है।
वहीं,वह मतदाता उस निर्वाचन क्षेत्र का स्थायी निवासी भी हो। यदि किसी के नाम में कोई त्रुटि हो तो उसे भी ठीक किया जा सकता है ।
यदि किसी मतदाता के नाम पर आक्षेप करना है तो वह भी इसी अवधि में होगा । आवेदक अपने दावे का आवेदन पत्र स्वयं या अपने द्वारा अधिकृत किसी भी व्यक्ति के माध्यम से पुनर्निरीक्षण अधिकारी एवं खण्ड विकास कार्यालय में 5 अक्तूबर से 14 अक्तूबर तक किसी भी कार्यदिवस में कर सकता है ।
आवेदन पत्र पंजीकृत डाक के माध्यम से भी किया जा सकता है । वहीं,किसी भी त्रुटि के शुद्धिकरण के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा । सहायक आयुक्त (विकास) एवं पुनर्निरीक्षण अधिकारी व खण्ड विकास अधिकारी निरमण्ड प्रिया नागटा ने सभी सम्बंधित पंचायतों के मतदाताओं से अपील की है कि निर्धारित समय अवधि के दौरान अपने दावे/आक्षेप पेश कर लें । उन्होंने कहा कि मतदाता सूचियों का अवलोकन कर लें जिसके लिए सभी तरह के दावे/आक्षेप से सम्बंधित फॉर्म्स पंचायत सचिवों को उपलब्ध करवाए जा चुके हैं ताकि मतदाता सूचियों में किसी भी प्रकार की त्रुटि को निर्धारित समय अवधि में शुद्ध किया जा सके ।