आदर्श हिमाचल ब्यूरो
कुल्लू। हिमाचल प्रदेश नगरपालिका निर्वाचल नियम, 2015 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपमंडल अधिकारी एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (नगर परिषद व नगर पंचायत) कुल्लू डा. अमित गुलेरिया ने नगर परिषद कुल्लू तथा नगर पंचायत भुंतर के सभी वार्डों में मतदातता सूचियां तैयार करने के उपरांत इनके प्रारूप प्रकाशन के आधार पर दावे, आपत्तियां, आक्षेप प्राप्त करने तथा निर्धारित अवधि में इनका निपटारा सुनिश्चित करने के लिए नगर परिषद कुल्लू के लिए तहसीलदार कुल्लू तथा नगर पंचायत भुंतर के लिए तहसीलदार भुंतर को पुनर्निरीक्षण प्राधिकारी नियुक्त किया है।
आदेश के अनुसार कुल्लू नगर परिषद के सभी 1 से 11 वार्डों के लिए मतदाता सूचियां तैयार करने के बाद प्रारूप प्रकाशन के आधार पर दावे तथा आक्षेप तहसीलदार कुल्लू के कार्यालय में 14 अक्तूबर, 2020 तक प्रस्तुत किए जा सकेंगे जबकि दावे तथा आक्षेपों पर निर्णय 15 से 21 अक्तूबर तक तहसीलदार कुल्लू के ही कार्यालय में लिया जाएगा। इसी प्रकार नगर पंचायत भुंतर के 1 से 7 नम्बर सभी वार्डों के लिए मतदाता सूचियों के प्रारूप प्रकाशन से सम्बंधित दावे तथा आक्षेप 14 अक्तूबर तक तहसीलदार भुंतर के कार्यालय में प्रस्तुत किए जा सकेंगे जबकि इन पर निर्णय 15 से 21 अक्तूबर की अवधि के बीच तहसीलदार भुंतर के कार्यालय में लिए जाएंगे।