पंचायतीराज चुनाव में नाम वापसी के समय प्रत्याशी के समक्ष यह रहेगीं चुनौतियां

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आदर्श हिमाचल ब्यूरो

शिमला। हिमाचल प्रदेश में पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव में प्रत्याशियों को छह जनवरी को नाम वापिसी के समय स्वयं मौजूद रहना अनिवार्य होगा। यदि वह नाम वापिसी के समय वहां मौजूद नहीं हैं तो उसे नाम वापसी के लिए प्रस्ताव हस्ताक्षरित फार्म संख्या 22 चुनाव अधिकारी के पास देना होगा। इसके बाद नाम वापसी की जानकारी सूचनापट्ट पर उपलब्ध करवानी होगी। एक बार नाम वापस लिया जाएगा तो उसके बाद दोबारा चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

इसके अलावा किसी भी प्रत्याशी को अपनी पसंद का चुनाव चिह्न नहीं दिया जाएगा। निर्विरोध चुने गए प्रत्याशी की सूचना चुनाव आयोग को देनी होगी। अगर किसी पद के लिए एक नामांकन पत्र भरा गया है और वह भी नामांकन वापस लेता है तो भी आयोग को सूचना देनी होगी। राज्य चुनाव अधिकारी संजीव महाजन के अनुसार नामांकन वापस लेने और चुनाव चिह्न आवंटन के लिए सोमवार को दिशा.निर्देश जारी कर दिए हैं। कोई भी प्रत्याशी चुनाव अधिकारी के पास उपस्थित रहकर नाम वापस ले सकेगा।
चुनाव आयोग ने चुनाव अधिकारियों से इस दिशा में खास ध्यान रखने को कहा है कि जो प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे और उनके नाम फार्म 24 भरकर सूची तैयार की जाएगी।