शिमला : राज्य में कोविड-19 सक्रिय मामलों और पॉजिटिविटी दर की वर्तमान स्थिति को देखते हुए हिमाचल सरकार ने आगामी 25 सितंबर तक आवासीय विद्यालयों को छोड़कर सभी स्कूल बंद रखने के निर्देश जारी किए हैं जबकि स्कूल में टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ को स्कूल आने के निर्देश पहले की तरह ही रखे गए हैं. आवासीय विद्यालयों के लिए शिक्षा विभाग द्वारा जारी कोविड-19 प्रोटोकॉल के तहत सभी नियमों का पालन करना आवश्यक होगा.
साथ ही सरकार द्वारा जो व्यक्ति कोविड -19 नियमों का उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51-60 के प्रावधान के अलावा आईपीसी की धारा 188 के तहत कानूनी कार्रवाई और अन्य कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी.
यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा और अगले आदेश तक लागू रहेगा और अन्य सभी प्रतिबंध और छूट पिछले एसईसी आदेशों के अनुसार ही रहेंगे.