आदर्श हिमाचल ब्यूरो
करसोग । भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की लोकसभा और विधान सभा निर्वाचनों में प्रयोग होने वाली फोटोयुक्त मतदाता सूचियों का 1 अप्रैल, 2023 की अर्हता तिथि के आधार पर 5 से 20 अप्रैल, 2023 तक विशेष संक्षित पुनरीक्षण करवाया जा रहा है। इसके लिये उपमण्डल कार्यालय करसोग के सभागार में बीएलओ व अभिहित अधिकारियों को उनके दायित्वों के सम्बन्ध में निर्वाचन कानूनगो बलवन्त कुमार द्वारा विस्तार से प्रशिक्षण दिया गया तथा फार्म आदि सामाग्री वितरित की गई।
निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं उप-मण्डलाधिकारी (ना.) करसोग ओमकांत ठाकुर (भा.प्र.से.) इस इस विषय में जानकारी देते हुए बताया कि भारत निर्वाचन द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 26-करसोग (अ.जा.) विधानसभा क्षेत्र में वर्तमान मतदाता सूचियों को प्रारूप प्रकाशन 5 अप्रैल, 2023 को सभी 110 मतदान केन्द्रों, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (एसडीएम) व सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (तहसीलदार/नायब तहसीलदार) के कार्यालयों में किया जायेगा।
यह मतदाता सूचियां पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान 20 अप्रैल, 2023 तक निःशुल्क निरीक्षण तथा मतदाता सूची में नाम पंजीकृत करने, अयोग्य मतदाताओं के नाम हटाने तथा त्रुटियों की शुद्धि के लिये समुचित फार्म 6, 6क, 7 व 8 में दोव/आक्षेप प्रस्तुत करने के लिये उपलब्ध रहेंगी। उन्होंने कहा कि करसोग विधानसभा क्षेत्र में वर्तमान में 110 मतदान केन्द्र हैं। सभी मतदान केन्द्रों में बूथ स्तर अधिकारियों और अभिहित अधिकारियों नियुक्ति कर दी गई है। इच्छुक पात्र नागरिक व मतदाता अपने मतदान केन्द्र में बीएलओ व अभिहित अधिकारी के पास समुचित फार्म भरकर व वांछित दस्तावेज प्रस्तुत कर अपने दावे व आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त पुनीक्षण अवधि के दौरान 8, 9 15 व 16 अप्रैल को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विशेष अभियान की तिथियां भी तय की गई हैं। इन तिथियों को राजनैतिक दलों के बी.एल.ए. बीएलओ व अभिहित अधिकारी के पास मतदाता सूचियों का निरीक्षण करेंगे तथा दावे व आक्षेप प्रस्तुत करेंगे।
निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं उपमण्डलाधिकारी (ना.) ओमकांत ठाकुर (भा.प्र.से.) ने विशेष रूप से जानकारी देते हुए बताया कि ऐसे पात्र नागरिक भी, जो 1 जुलाई, 2023 एवं 1 अक्तुबर, 2023 की अर्हता तिथि को 18 वर्ष या इससे अधिक की आयु पूर्ण कर रहे हैं, वो भी इस पुनरीक्षण अवधि के दौरान अग्रिम रूप से मतदाता सूची में नाम सम्मिलित करने के लिये आवेदन कर सकता है।
उन्होंने समस्त नागरिकों, स्थानीय राजनैतिक दलों, गैर सरकारी स्वयं सेवी संगठनों, महिला एवमं युवा मण्डलों से आवाहन किया कि वे पुनरीक्षण अवधि के दौरान प्रारूप में प्रकाशित मतदातासूचियों का निरीक्षण कर लें और पात्र नागरिकों के शत-प्रतिशत नाम दर्ज करने तथा अपात्र नागरिकों के नाम मतदाता सूची से हटाने में सहयोग करें, ताकि आगामी चुनावों के लिये एक स्वच्छ व त्रुटिरहित मतदाता सूची बन सके और चुनावों में सभी अपने मतदान का प्रयोग कर सकें।
नोट : संलग्न फोटो में निर्वाचन कानूनगो बलबन्त कुमार, बीएलओ और अभिहित अधिकारियों को प्रशिक्षण देते हुए।