नोटबंदी: 2000 रुपये का नोट सर्कुलेशन से होगा बाहर, 30 सितम्बर तक बदलवा सकेंगे नोट

RBI Notification Regarding 2000 Thousan Note
RBI Notification Regarding 2000 Thousan Note
RBI Notification Regarding  2000 Thousan Note
RBI Notification Regarding 2000 Thousan Note

 आदर्श हिमाचल ब्यूरो 

Ads

शिमला। नोटबन्दी एक बार फिर चर्चा में आ गई है। भारतीय रिजर्व बैंक ने 2000 रुपये के नोट पर आज एक बड़ा निर्णय लिया है। 2000 रुपये के नोट को सर्कुलेशन से बाहर कर दिया गया है, पर नोट अभी लीगल टेंडर रहेगा। रिजर्व बैंक ने देश के बैंकों को सलाह दी है कि 2000 रुपये के नोट को तुरन्त प्रभाव से जारी करना बंद कर दिया जाए। 30 सितंबर 2023 तक 2000 रुपये के नोटों को बैंक में जमा कराया या अन्य मूल्य के नोटों से बदला जा सकता है। एक बार में सिर्फ 10 नोट ही बदले जा सकते हैं।

 

स्कूलों में अध्यापकों के विभिन्न श्रेणियों के 6 हजार से अधिक पदों को शीघ्र भरा जाएगाः रोहित ठाकुर ये भी पढ़ें: 

 

इसका मतलब यह हुआ कि नोट बदलने की सीमा 20,000 रुपये निर्धारित की गई है। रिजर्व बैंक ने साल 2016 में हुई नोटबंदी के बाद 2000 रुपये के नोट को जारी किया था। पिछले कुछ महीनों से बाजार में 2000 रुपये के नोट कम नजर आ रहे थे। आरबीआई बैंकों को 23 मई से 30 सितंबर तक 2000 के नोट लेकर बदलने के निर्देश दिए हैं। यह फैसला सभी के लिए लागू होगा हर व्यक्ति जिसके पास 2000 के नोट हैं, उसे 23 मई से 30 सितंबर तक बैंक में इसे डिपॉजिट या एक्सचेंज करना होगा।