बड़ा फैसला: मासूम से दरिंदगी करने वाले को अदालत ने दी मौत की सजा

सात साल की बच्ची की दुष्कर्म के बाद गला घोंटकर कर दी थी हत्या, अदालत ने माना रेयर ऑफ रेयरेस्ट केस

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आदर्श हिमाचल ब्यूरो।

सोलन : बद्दी में सात साल की बच्ची से की दरिंदगी में अदालत ने दरिंदे को फांसी की सजा सुनाई। दरिंदगी में 7 साल की मासूम बच्ची के साथ पहले दुराचार किया गया। उसके  बाद दिल दहला देने वाली इस घटना में मासूम की गला घोंटकर हत्या कर दी गई थी। मासूम बच्ची से दुराचार के दौरान तमाम हदों को लांघ दिया गया था।

वारदात बद्दी पुलिस थाना के तहत 21 फरवरी 2017 को सामने आई थी। इस जघन्य अपराध को सोलन में अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने रेयर ऑफ रेयरेस्ट नेचर करार दिया है।

वारदात में दोषी पाए गए उत्तर प्रदेश के हरदोई जिला के रहने वाले आकाश को सजा-ए-मौत हैंग टिल डैथ के आदेश जारी हुए हैं।

अदालत में दोषी को आईपीसी की धारा-302, 376 व पोक्सो एक्ट की धारा-10 के तहत सजा सुनाई है। अदालत ने ये भी टिप्पणी की कि अपराध की ये घटना असाधारण है। इसमें आजीवन कारावास की सजा अपर्याप्त होगी। जिला न्यायवादी एमके शर्मा के मुताबिक स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. पीयूष कपिला द्वारा शव का पोस्टमार्टम किया गया था। इसमें ओपिनियन आया था कि बच्ची की हत्या गला घोंटकर की गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के दौरान भी दरिंदगी से दुराचार के बाद हत्या की तस्दीक हो गई थी।