भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों में 10 से 12 नवंबर तक पटाखों के भंडारण एवं बिक्री पर लगा प्रतिबंध 

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उपायुक्त हेमराज बैरवा (फाइल फोटो)
उपायुक्त हेमराज बैरवा (फाइल फोटो)

 

आदर्श हिमाचल ब्यूरो 

हमीरपुर। दीपावली के दौरान आग की घटनाओं को रोकने के लिए जिला के मुख्य बाजारों और भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों में 10 से 12 नवंबर तक पटाखों के भंडारण एवं बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया है। जबकि, पटाखों की बिक्री के लिए सभी उपमंडलों के मुख्य बाजारों में अलग से स्थान निर्धारित किए गए हैं। जिलाधीश हेमराज बैरवा ने बताया कि ये स्थान संबंधित एसडीएम द्वारा चिह्नित किए गए हैं। सभी दुकानदार इन्हीं चिह्नित स्थानों पर ही पटाखों की बिक्री करें।

 

उन्होंने बताया कि हमीरपुर शहर में ट्राला यूनियन के पास और पक्का भरो के निकट बाईपास रोड पर पटाखों की बिक्री की जा सकती है। इसी प्रकार सुजानपुर में चौगान, मैहरे में बिजली बोर्ड कार्यालय के पास मैदान में, बिझड़ी में ताल स्टेडियम, भोटा में दूरसंचार कार्यालय के पास, सलौणी में पटवार सर्कल ग्राउंड, चकमोह में पंचवटी चौक, नादौन में खरीड़ी मैदान, गलोड़ में पार्किंग मैदान और ग्राम पंचायत मालग के मैदान में पटाखों की दुकानें लगाई जा सकती हैं।
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भोरंज उपमंडल के भरेड़ी बाजार में चैंथ खड्ड, जाहू में मेला मैदान, मुंडखर में सुनैहल खड्ड, बैलग एवं सम्मूताल, लदरौर बाजार के समीप, तरक्वाड़ी बाजार के समीप, पट्टा बाजार के पास, कैहरवीं बाजार के पास, बस्सी बाजार के पास और सुलगवान बाजार के पास खाली जगह को पटाखों की बिक्री के लिए चिह्नित किया गया है।