प्रदेश सरकार द्वारा जारी नए दिशा-निर्देश
आदर्श हिमाचल ब्यूरो
शिमला। कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों के बीच हिमाचल सरकार ने एक बार फिर से कई बंदिशें लगा दी है। इन बंदिशों का पालन करना अनिवार्य है वरना नियमों के तहत कानूनी कार्रवाई झेलने के लिए भी तैयार रहें। इस संबंध में बीते दिनों कैबिनेट बैठक में फैसला लिया गया था। रविवार को अवकाश के दिन राज्य आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ ने इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार प्रदेश में 23 मार्च के बाद मेलों का आयोजन नहीं होगा। अभी जो मेले चल रहे हैं, वे हर हाल में 23 मार्च तक निपटाने होंगे। 25 मार्च के बाद सभी सामाजिक, सांस्कृतिक, शिक्षण, धार्मिक, राजनीतिक कार्यक्रमों और सार्वजनिक लंगर जिला प्रशासन की पूर्व अनुमति से ही आयोजित किए जा सकेंगे। स्थानीय प्रशासन इस पर कड़ी नजर रखेगा ताकि नियमों की अवहेलना न हो। सभी सामाजिक, धार्मिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में कुल क्षमता के 50 फीसदी लोगों को ही आने की अनुमति होगी या ऐसे कार्यक्रमों में 200 से ज्यादा लोग शिरकत नहीं करेंगे।
ये भी पढ़ें: https://www.aadarshhimachal.com/dr-ramlal-markandeya-shows-the-snow-cycling-race-in-snow-festival/
इंडोर कार्यक्रमों में क्षमता के 50 प्रतिशत लोग ही आ सकेंगे। वहीं, नो मास्क नो सर्विस के आदेश तुरंत प्रभाव से लागू किए गए हैं। मास्क न पहनने वालों पर भी गंभीरता से कार्रवाई करने के लिए कहा गया है। बसों, रेल, टैक्सियों में बिना मास्क सफर करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके अलावा अस्पतालों, मंदिरों, लंगर सभागारों, स्कूल-कॉलेजों, सरकारी कार्यालयों, दुकानों, निजी कार्यालयों में बिना मास्क सेवाएं नहीं मिलेंगी। धाम, लंगर आदि में सेवाएं देने से पहले खाना बनाने और परोसने वाले स्टाफ को कोरोना टेस्ट करवाना होगा। बिना कोरोना टेस्ट और बंद परिसर/कमरे में लंगर लगाने पर रोक रहेगी। नए दिशा-निर्देशों को पंचायतों और शहरी नगर निकायों के साथ ही साझा किया जाएगा। इस दिशा-निर्देशों की अवहेलना पर नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।