शिमला : हिमाचल में आगामी विधानसभा की तीन और लोकसभा की एक सीट खाली चल रही है, अटकलें लगाई जा रही थी कि उपचुनाव आगामी दिनों में कभी भी हो सकते हैं लेकिन इन सभी अटकलों को साफ़ करते हुए भारतीय निर्वाचन आयोग ने एक बड़ी घोषणा कि है. चुनाव आयोग ने सभी अटकलों को दूर करते हुए विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में आकस्मिक रिक्ति और स्थगित मतदान को भरने की अनुसूची के संबंध में प्रेस नोट जारी कर स्थगित कर दिया है. निर्वाचन आयोग ने आपदा प्रबंधन के तहत लॉकडाउन / प्रतिबंधों को ध्यान में रखते हुए हिमाचल प्रदेश समेत ओडिशा और पश्चिम बंगाल में भी होने वाले उपचुनाव को फिलहाल स्थगित कर होने वाले उपचुनाव की परिस्थति पूर्ण रूप से साफ़ कर दी है.
बता दें की आगामी चुनाव के लिए सभी राज्य से गया फीडबैक एकदम चुनाव के पक्ष में नहीं था. भारत निर्वाचन आयोग से डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर ने राज्य के मुख्य सचिव राम सुभाग सिंह और राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी सी पालरासु से अलग-अलग वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिए फीडबैक लिया था. इस चर्चा के दौरान निर्वाचन अधिकारी और राज्य सरकार की ओर से वर्तमान हालातों की जानकारी दी गई थी. सूत्र कि मानें तो अभी चुनाव में सिर्फ कोरोना ही एकमात्र बाधा नहीं है बल्कि सेब सीजन भी इसकी अन्य प्रमुख वजह है. चुनाव योग ने मंडी में अचानक कोरोना पॉजिटिविटी केसों का एक दम से बढ़ना और दूसरी ओर मंडी संसदीय क्षेत्र का अधिकांश हिस्सा सेब बाहुल्य है. साथ ही हिमाचल में मानसून अभी भी एक्टिव है साथ इसके कारण हो रहे भू-स्खलन जैसे हादसे. यह सभी तथ्य फीडबैक में साझा किए गए थे. कहा जा सकता है कि इन सारे तथ्यों को देखते हुए भारत निर्वाचन आयोग हिमाचल प्रदेश को दृष्टिगत रखते हुए यह फैसला किया है.
गौरतलब है कि भारत के करीब 11 राज्यों में यह उपचुनाव होने थे और विधानसभा तथा लोकसभा मिलाकर करीब 50 सीटों पर उपचुनाव होंगे. हिमाचल में चार, बंगाल में सात, यूपी में चार सीटें इस उपचुनाव से भरी जाएंगी, जबकि अन्य राज्यों में इसे कम खाली सीटें हैं. जिसे निर्वाचन आयोग ने फिलहाल स्थगित कर दिया है.
एक नज़र प्रेस विज्ञप्ति पर
विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में आकस्मिक रिक्ति और स्थगित मतदान को भरने की अनुसूची के संबंध में
आयोग ने प्रेस नोट संख्या ईसीआई/पीएन/61/2021 दिनांक 3 मई 2021 के माध्यम से स्थगित मतदान (जो 16.05.2021 को होने वाला था) को स्थगित कर दिया और 110-पिपली विधानसभा क्षेत्र (एसी) में चुनाव की अवधि बढ़ा दी. आपदा प्रबंधन के तहत लॉकडाउन / प्रतिबंधों को ध्यान में रखते हुए ओडिशा और पश्चिम बंगाल के 58-जंगीपुर और 56-समसेरगंज एसी. अधिनियम, 2005, जैसा कि एनडीएमए/एसडीएमए द्वारा जारी किया गया है. इसके अलावा, आयोग ने प्रेस नोट संख्या ईसीआई/पीएन/64/2021 दिनांक 5 मई 2021 के तहत विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में उप-चुनावों को विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों के सभी महत्वपूर्ण तथ्यों और इनपुट को ध्यान में रखते हुए स्थगित कर दिया. महामारी.
2. आज की तारीख में तीन स्थगित चुनाव (पश्चिम बंगाल राज्य में दो और ओडिशा राज्य में एक), संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में तीन रिक्तियां और विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की विधानसभाओं में 32 रिक्तियां हैं.
3. विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में उपचुनाव कराने की व्यवहार्यता का आकलन करने के लिए दिनांक 01.09.2021 को मुख्य सचिवों, स्वास्थ्य और गृह विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों, संबंधित राज्यों के डीजीपी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक बैठक आयोजित की गई थी. /संघ राज्य क्षेत्र और संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य निर्वाचन अधिकारी. मुख्य सचिवों/मुख्य निर्वाचन अधिकारियों ने निकट भविष्य में कोविड-19 महामारी, बाढ़ की स्थिति और त्योहारों आदि के मद्देनजर अपने राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में उपचुनाव कराने में अपने इनपुट, बाधाओं, मुद्दों और चुनौतियों को साझा किया. संबंधित चुनाव वाले राज्यों के मुख्य सचिवों ने भी अपने विचार और इनपुट लिखित रूप में भेजे हैं.