लूहरी जल विद्युत परियोजना के प्रभावित परिवारों से दावे व आक्षेप आमंत्रित

 

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आदर्श हिमाचल ब्यूरों

शिमला । अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी एवं प्रशासक, आर. एण्ड, आर. (लुहरी ज. वि.परि.), शिमला ज्योति राणा ने जानकारी देते हुए बताया कि महाल निरथ, नरोला और भद्राश जिला शिमला में 00-38-92 हेक्टेयर (5 बीघा 3 बिस्वा) भूमि लूहरी जल विद्युत परियोजना (210 मेगावाट) के निर्माण के लिए अर्जन हेतु प्रस्तावित है। इसलिए उपरोक्त महालों के प्रभावित परिवारों के लिए धारा 16 भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुर्नव्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 एवं नियम 7 हि.प्र. भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुर्नव्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम (मुआवजा, पुनर्वास और पुनर्वासन और विकास योजना) नियम 2016 के अन्तर्गत अनुपूरक ड्राफ्ट पुनर्वासन और पुर्नव्यस्थापन योजना (स्कीम) तैयार की गयी है। इस योजना में वे सब भू मालिक सम्मिलित किये गये हैं जो पूर्व में तैयार ड्राफ्ट योजना में से छूट गये थे। इस अनुपूरक ड्राफ्ट योजना को प्रचार व प्रसार हेतु उप-मण्डलाधिकारी रामपुर के कार्यालय में रखा गया है।

 

 

 

उन्होंने बताया कि ड्राफ्ट योजना को अन्तिम रुप देने से पूर्व प्रभावित लोगों के दावे एवं आक्षेप आमंत्रित हैं जोकि वे उप-मण्डलाधिकारी (नागरिक), रामपुर के कार्यालय में जमा करवा सकते हैं। प्राधिकृत सम्बन्धित उपमण्डल अधिकारी (ना०) को नियम 8 हि. प्र. भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम (मुआवजा, पुनर्वास और पुनर्वासन और विकास योजना) नियम 2016 के अनुसार लोगों के दावे एवं आक्षेपों को रिकॉर्ड करके अनुपूरक ड्राफ्ट योजना में सम्मिलित कर अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी को भेजेगे।

 

 

उन्होंने कहा कि समस्त प्रभावित परिवार उपरोक्त निर्धारित स्थान में अपने दावे एवं आक्षेप एक माह के भीतर दर्ज करवाये ताकि इस ड्राफ्ट योजना में सभी प्रभावित भू मालिकों के दावों एवं आक्षेपों को सम्मिलित कर ड्राफ्ट योजना को अन्तिम रुप दिया जा सके।