करसोग में शुरू हुई नशामुक्ति की मुहिम, बिना लाइसेंस तंबाकू बिक्री पर लगेगी रोक

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आदर्श हिमाचल ब्यूरों

करसोग | करसोग उपमंडल में अब तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर कड़ी निगरानी और नियमन की शुरुआत हो गई है। बीएमओ करसोग डॉ. गोपाल चौहान ने जानकारी दी कि युवाओं को नशे से दूर रखने और आम जनता को बीड़ी, सिगरेट व अन्य नशीले तंबाकू पदार्थों से बचाने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने विशेष कार्य योजना तैयार की है, जिसकी शुरुआत करसोग से की जा रही है।

इस दौरान डॉ. चौहान ने बताया कि अब करसोग क्षेत्र में सिंगल सिगरेट की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी, वहीं बिना लाइसेंस कोई भी व्यक्ति तंबाकू उत्पाद नहीं बेच सकेगा। इसके लिए पंचायत सचिवों और नगर पंचायतों को निर्देश दिए गए हैं कि वे केवल उन्हीं विक्रेताओं को लाइसेंस जारी करें, जो तंबाकू नियंत्रण कानून 2003 का पूर्ण पालन करेंगे।

शिक्षण संस्थानों के पास बिक्री पर सख्त रोक

बीएमओ डॉ. गोपाल चौहान ने बताया कि कानून के अनुसार शैक्षणिक संस्थानों के 100 मीटर के दायरे में किसी भी प्रकार के तंबाकू उत्पादों की बिक्री कानूनन अपराध है और साथ ही, अल्पवयस्कों को तंबाकू बेचना और सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान भी पूरी तरह निषिद्ध है। डॉ. चौहान ने स्पष्ट किया कि बिना वैधानिक चेतावनी के तंबाकू उत्पाद बेचना, और तंबाकू का विज्ञापन करना कानून का उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि इन प्रावधानों को लेकर अब क्षेत्र में सघन निगरानी की जाएगी और साथ ही तंबाकू नियंत्रण कानून 2003 के तहत उल्लंघन करने वालों पर ₹1,000 से ₹10,000 तक का जुर्माना और अधिकतम 5 वर्ष तक की कैद का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2016 में बनाए गए कानून के तहत ₹15,000 से ₹1,00,000 तक जुर्माना और एक वर्ष तक की सजा हो सकती है।

इस दौरान बीएमओ डॉ. गोपाल चौहान ने बताया कि 14 अगस्त को इस संबंध में खंड विकास अधिकारियों के साथ एक बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें विस्तृत कार्य योजना बनाई गई है। उन्होंने कहा कि 2016 में बने राज्य कानून को अब जमीनी स्तर पर सख्ती से लागू किया जाएगा और अंत में उन्होंने क्षेत्रवासियों से अपील की है कि वे स्वयं नशे से दूर रहें और बच्चों व युवाओं को भी इससे बचाने में प्रशासन का सहयोग करें।