गैर कानूनी तरीके से फलदार पौधशालाओं का काम करने वालों को होंगी ये सजा, आप भी रहें सावधान  

फाइल फोटो
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आदर्श हिमाचल ब्यूरो 
ऊना।  आगामी पौधारोपण मौसम के दौरान फलदार पौधे रोपित करने के दृष्टिगत उपनिदेशक उद्यान विभाग ऊना संतोष बक्शी ने जिला वासियों से अपील की है कि वे केवल उद्यान विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा पंजीकृत नर्सरिओं से ही फलदार पौधे खरीदें। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा उचित दस्तावेजों के बिना फलदार पौधे लाने को बेचने पर पूर्णतया प्रतिबंध लगाया गया है।
इसके अलावा नर्सरी एक्ट 2015 के अनुसार गैर कानूनी तरीके से फलदार पौधशालाओं का काम करने वालों को 1 साल की सजा व 50000 रूपये जुर्माना किए जाने का प्रावधान है। संतोष बख्शी ने बताया कि विभाग से लाइसेंस प्राप्त किए बिना यदि कोई व्यक्ति जिला में पौधे भेजता पाया गया तो उसके खिलाफ विभाग द्वारा कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
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