हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने तीन नए आपराधिक कानूनों की व्याख्या की

0
3

आदर्श हिमाचल ब्यूरो

शिमला।पहली बार माननीय हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय, शिमला ने नए आपराधिक कानूनों अर्थात भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के तहत उक्त अधिनियम की धारा 483 के तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धाराओं 3(1)(आर) और 3(1)(एस) तथा भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धाराओं 352 और 351(2) के तहत दंडनीय कथित अपराध के लिए प्रथम जमानत प्रदान की है, जैसा कि 1.07.2024 (मध्यरात्रि) को दर्ज एफआईआर में बताया गया है।
गणेश बारोवालिया ने मामले पर बहस करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता वृद्ध है और आरोप अस्पष्ट हैं तथा विशिष्ट नहीं हैं।

हिमाचल प्रदेश के माननीय उच्च न्यायालय शिमला ने जमानत मंजूर कर ली है और 1.07.2024 से लागू हुए तीन नए आपराधिक कानूनों के प्रावधानों की व्याख्या की है।