आदर्श हिमाचल ब्यूरो
शिमला। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के दायरे में हिमाचल के डेढ़ लाख और लोग आएंगे। ऐसे में जिनकी आमदनी 45 हजार रुपए सालाना हैए उनको इस योजना का लाभ दिया जा सकता है। केंद्र सरकार ने इस योजना के लाभार्थियों की संख्या बढ़ाने का निर्णय लिया थाए जिसके तहत अब मामला कैबिनेट को भेजा जा रहा है। सूत्रों के अनुसार इसके लिए केंद्र सरकार द्वारा तय गाइडलाइन में ग्राम सभा से मंजूरी लिए जाने का प्रावधान हैए जिसमें ग्राम सभा तय करती है कि गांव के कौन.कौन लोग अब एनएफएसए के दायरे में आ सकते हैं।
वहीं, इस बार ग्राम सभा की मंजूरी से छूट ली जाएगी, जिसके लिए मसौदा कैबिनेट को भेजा गया है। सूत्र बताते हैं कि 24 अगस्त को होने वाली कैबिनेट की बैठक में इस मसौदे को लाया जा रहा है, जिसमें गाइडलाइन में छूट देने के लिए कैबिनेट से स्वीकृति मांगी जाएगी। कैबिनेट यह स्वीकृति देती हैए तो ग्राम पंचायत अपने स्तर पर ही एनएफएसए के लाभार्थियों का चयन करेगी।
ऐसे में ग्राम पंचायत को खुद चयन करने के लिए छूट देने को मंत्रिमंडल को मामला भेज दिया गया है। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में डेढ़ लाख नए लोगों को लिया जाना हैए यानी करीब 40 हजार परिवारों को इसमें शामिल किया जाएगा। इनको राशन पर मिलने वाली रियायत में ज्यादा सबसिडी का लाभ दिया जाएगा।