आदेशों का उल्लंघन करने वाले लोगों के खिलाफ की जाएगी कड़ी कार्रवाई
आदर्श हिमाचल ब्यूरो
हमीरपुर। नगर निकायों और पंचायतीराज संस्थाओं की निर्वाचन प्रक्रिया को शांतिपूर्वक संपन्न करवाने के लिए जिलाधीश एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) देवाश्वेता बनिक ने शराब की दुकानों एवं ठेकों के संंबंध में आदेश जारी किए हैं।
आदेश के अनुसार जिला के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान एवं मतगणना की समाप्ति के लिए निर्धारित समय से 48 घंटे पहले तक की अवधि से शराब की बिक्री पर पूर्णत: पाबंदी रहेगी। यानि मतदान से एक दिन पहले, मतदान और मतगणना के दिन शराब की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा तथा शराब की सभी दुकानें एवं ठेके बंद रहेंगे। नगर परिषद हमीरपुर और सुजानपुर, नगर पंचायत नादौन तथा भोटा के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में 9-10 जनवरी को शराब की दुकानें बंद रहेंगी।
इसी प्रकार ग्राम पंचायतों में तीन चरणों में होने वाले मतदान से एक दिन पहले, मतदान और मतगणना के दिन संबंधित पंचायतों में शराब की दुकानें एवं ठेके बंद रहेंगे। इसके अलावा जिला परिषद और पंचायत समितियों की मतगणना के दिन 22 जनवरी को भी पूरे जिले में शराब की बिक्री बंद रहेगी। अगर किसी क्षेत्र में मतगणना अगले दिन भी जारी रहती है तो उस क्षेत्र में अगले दिन भी शराब की बिक्री पर पाबंदी रहेगी। इन आदेशों का उल्लंघन करने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
जिला की पंचायतीराज संस्थाओं के लिए तीन चरणों में 17, 19 और 21 जनवरी को होने वाले चुनावों के लिए प्रचार मतदान की समाप्ति से 48 घंटे पहले समाप्त हो जाएगा।
इस संबंध में आदेश जारी करते हुए जिलाधीश एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) देवाश्वेता बनिक ने बताया कि 48 घंटे की इस अवधि के दौरान चुनावी सभाओं, टेलीविजन या सिनेमा के माध्यम से प्रचार और चुनाव से संबंधित अन्य सार्वजनिक प्रचार कार्यक्रमों पर पूर्ण पाबंदी रहेगी।
जिलाधीश ने बताया कि इन आदेशों का उल्लंघन करने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ऐसे लोगों को 2 साल तक की सजा और जुर्माना हो सकता है।
पंचायतीराज संस्थाओं के निर्वाचन के लिए स्थापित किए जाने वाले मतदान केंद्रों पर विभिन्न व्यवस्थाओं के संबंध में जिलाधीश एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) देवाश्वेता बनिक ने हिमाचल प्रदेश पंचायतीराज अधिनियम के तहत आदेश जारी किए हैं।
आदेश के अनुसार मतदान केंद्र के 100 मीटर के दायरे में प्रचार या मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए किसी भी तरह की अन्य गतिविधि और प्रचार सामग्री के प्रदर्शन पर पूर्ण पाबंदी रहेगी। इन आदेशों का उल्लंघन करने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ऐसे लोगों को 250 रुपये तक का जुर्माना और सजा भी हो सकती है।