मंडी: 6 किलो चरस और 413 ग्राम अफीम के साथ पकड़े गए आरोपी को 17 साल की जेल

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आदर्श हिमाचल ब्यूरों

मंडी। मंडी के विशेष न्यायालय-1 ने एनडीपीएस अधिनियम के तहत आरोपी तूले सिंह पुत्र प्रेम सिंह, निवासी बनाल, तहसील बंजार, जिला कुल्लू को दोषी करार देते हुए 17 वर्ष का कठोर कारावास और ₹1,70,000/- का जुर्माना सुनाया है। यदि जुर्माना अदा नहीं किया गया, तो आरोपी को अतिरिक्त 2 वर्ष का साधारण कारावास भुगतना होगा।

इस जानकारी के अनुसार, 26 मई 2019 को रात्रि करीब 8:15 बजे, थाना जोगिंद्रनगर की पुलिस टीम NH-154 पर गालू के पास गश्त और नाका ड्यूटी पर तैनात थी। इसी दौरान पुलिस ने एक कार (HP01C-0612) को रोककर जांच की, चालक ने अपना नाम तूले सिंह बताया। वाहन तलाशी के दौरान पुलिस को 6 किलो 324 ग्राम चरस (कैनाबिस) और 413 ग्राम अफीम (ओपियम) बरामद हुई। पुलिस ने आरोपी को मौके पर गिरफ्तार कर मादक पदार्थ कब्जे में लिया।

इस जांच में आरोपी ने कुछ अन्य नाम उजागर किए, लेकिन साक्ष्यों के अभाव में ये सह-आरोपी बरी कर दिए गए। अभियोजन ने कुल 22 गवाहों के बयान दर्ज कराए। विशेष न्यायालय ने अभियोजन पक्ष के साक्ष्यों, जब्त मादक पदार्थ और वैज्ञानिक जांच के आधार पर आरोपी को एनडीपीएस अधिनियम की धारा 18 और 20 के तहत दोषी पाया गया।