आदर्श हिमाचल ब्यूरो
शिमला । हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में हिमाचल प्रदेश सरकार में सीपीएस नियुक्ति को चुनौती देते हुए भाजपा की ओर से याचिका दायर की गई थी. जिसके बाद उच्च न्यायालय में चल रहे इस हाई प्रोफाइल केस में गुरुवार को सुनवाई हुई. जहां भाजपा की ओर से पूर्व सोलिस्टर जनरल सत्यपाल जैन ने भाजपा का पक्ष रखा तो वहीं प्रदेश सरकार की ओर से इसमें अभी कोई भी जवाब नहीं दिया गया है.
हालांकि की कांग्रेस सरकार की ओर से भाजपा की याचिका पर उच्च न्यायालय में आवेदन दिया गया, जिसमें कहा गया कि यह याचिका मेंटेनेबल नहीं है. ऐसे में अब मामले में अगली सुनवाई 18 सितंबर को होगी. इस बारे में भाजपा के पक्ष से केस लड़ रहे पूर्व सोलिस्टर जर्नल सत्यपाल जैन ने कहा की प्रदेश सरकार में CPS की नियुक्ति पूरी तरह से असंवैधानिक है और इस संबंध में सर्वोच्च न्यायालय पहले ही आदेश दे चुका है.
उन्होंने कहा कि भाजपा की ओर से अंतरिम आवेदन किया गया था कि सुप्रीम कोर्ट पहले ही किसी भी राज्य में मुख्य संसदीय सचिव बनने को लेकर आदेश जारी कर चुका है जिसमें मुख्यमंत्री, विधानसभा या किसी भी पद को प्रदेश में सीपीएस नियुक्त करने की शक्ति नहीं है. वहीं उप मुख्यमंत्री का भी कोई संवैधानिक पद नहीं है जबकि मुकेश अग्निहोत्री के पद की शपथ ग्रहण उपमुख्यमंत्री के तौर पर हुई है जो संवैधानिक है. ऐसे में इसको लेकर अगली सुनवाई अब 18 सितंबर को होनी है.