आदर्श हिमाचल ब्यूरो
शिमला। हिमाचल कैबिनेट में इंटरस्टेट मूवमेंट पर जारी पाबंदी को अभी जारी रखने का बड़ा निर्णय लिया गया है। इसके तहत बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों को हिमाचल में एंट्री नहीं होगी और न ही वाहनों की आवाजाही हो पाएगी। इसके अलावा मंदिरों के खुलने पर अभी तक फैसला नहीं हो पाया है। प्रदेश से बाहर और रात्रि बस सेवा को भी हिमाचल कैबिनेट ने हरी झंडी नहीं दी है।
कैबिनेट में मिली हरी झंडी के आधार पर अब पर्यटकों को पांच दिन की कड़ी शर्त के बजाय टू नाइट का ऑफर दिया गया है। पर्यटकों के कोविड टेस्ट की शर्त को भी सरल बनाया गया है। इसमें कहा गया है कि तीन प्रकार के टेस्ट की रिपोर्ट लेकर पर्यटक दो दिन के लिए भी हिमाचल आ सकते हैं। अधिकृत लैब से जारी होने वाली टेस्ट की मियाद अब 72 घंटे की बजाय 96 घंटे पहले की कर दी है।
पर्यटन के लिए सबसे बड़ी राहत यह दी गई है कि राज्य में आने वाले पर्यटकों के 10 साल से कम उम्र के बच्चों के टेस्ट अनिवार्य नहीं होंगे। उल्लेखनीय है कि हिमाचल प्रदेश में ई.कोविड पास की तर्ज पर प्रदेश में एंट्री के लिए रजिस्ट्रेशन के कड़े नियम बनाए गए हैं। पंजीकरण की इस जटिल प्रक्रिया को आवेदक को अपने ओरिजन तथा डेस्टीनेशन के दोनों प्रूफ देने की कड़ी शर्त लगाई गई है। खास है कि इसके बावजूद संबंधित उपायुक्त के रहमों कर्म पर अनुमति दी जाएगी।बाहर से आने वाले लोगों के टेस्ट के लिए पंजीकरण बेहद जरूरी है।