शिमला: हिमाचल प्रदेश में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए प्रदेश मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने चिकित्सा और पुलिस अधिकारियों के संग बैठक बुला एक बड़ा आदेश दिया है. आदेश के अंतर्गत राज्य के सभी स्कूलों और कॉलेजों को 26 जनवरी तक बंद करने का आदेश जारी किया गया है. जारी की गई कोविड -19 एसओपी और सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित करने के लिए सीएम ने अधिकारियों को कोविड जांच और कोविड ग्रुप एवं परिधि की प्रभावी निगरानी सुनिश्चित करने के लिए आदेश दिया है.
नई बंदिशों के तहत सरकारी दफ्तरों में फाइव-डे वीक रखा जाना तय किया गया है. साथ ही शनिवार और रविवार को दफ्तर बंद रहेंगे और दफ्तरों में 50 फीसदी स्टाफ को ही आना की अनुमति दी गई है.
बैठक में निर्णय लिया गया कि राज्य में मेडिकल, डेंटल और नर्सिंग कॉलेजों को छोड़कर सभी शैक्षणिक संस्थान 26 जनवरी तक बंद रहेंगे. आवासीय स्कूल भी इस अवधि तक बंद रखे जाएंगे. सीएम ने अधिकारी से बेड, ऑक्सीजन, पीपीई किट और दवाओं की उपलब्धता की समीक्षा करने को कहा है.
साथ ही 15 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों के टीकाकरण में तेजी लाने और स्वास्थ्य देखभाल कर्मियों को एहतियाती खुराक देने की आवश्यकता भी महसूस की गई है. उन्होंने यह भी कहा कि होम आइसोलेशन के तंत्र को और अधिक प्रभावी बनाया जाना चाहिए और संशोधित होम आइसोलेशन दिशानिर्देशों को लागू किया जाना चाहिए.
कोविड -19 के ओमाइक्रोन वैरियंट के प्रसार के कारण विभिन्न राज्यों में स्कूल फिर से बंद हो रहे हैं. महाराष्ट्र, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, तमिलनाडु, मिजोरम और कई अन्य राज्यों ने शारीरिक कक्षाएं बंद कर दी हैं और भौतिक मोड में जारी हैं.
अधिसूचना के मुताबिक राज्य में सामाजिक व धार्मिक समारोहों के आयोजन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा. जबकि इंडोर व आउटडोर आयोजनों पर कुल क्षमता के 50 फीसदी लोगों को ही एकत्रित होने की अनुमति रहेगी. इंडोर में अधिकतम 100 और आउटडोर में 300 लोग ही जुट सकेंगे. अधिसूचना के अनुसार दुकानों/ बाजारों को खोलने व बंद करने का समय निर्धारित करने का अधिकार सम्बंधित जिलाधीश के पास होगा.
जिलाधीश जिला में कोविड महामारी के मामलों को देखते हुए दुकानों को खोलने व बंद करने को लेकर समय निर्धारित कर सकते हैं. गौरतलब है कि शनिवार शाम को स्कूलों को 26 जनवरी तक बंद रखने का फैसला लिया गया था.