ठियोग बसस्टैंड से गुज़रना अब सभी बसों के लिए अनिवार्य :अनुपम कश्यप

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आदर्श हिमाचल ब्यूरों

शिमला। जिला दण्डाधिकारी शिमला अनुपम कश्यप ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 117 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिसूचना जारी की है, जिसके तहत हिमाचल पथ परिवहन निगम (HRTC) की सभी बसों एवं निजी बसों का संचालन अब केवल ठियोग बस स्टैंड से होकर ही किया जाएगा।

इस दौरान उन्होंने कहा कि यह निर्णय जनहित में लिया गया है, ताकि यात्रियों को बेहतर प्रतीक्षालय, सुरक्षित चढ़ने-उतरने की सुविधा और समुचित यातायात व्यवस्था मिल सके। जिला प्रशासन का मानना है कि इस व्यवस्था से बस संचालन में एकरूपता आएगी और शहरी यातायात पर नियंत्रण स्थापित करने में भी मदद मिलेगी।