प्रदेश पुलिस एनडीपीएस एक्ट के आधीन करेगी रॉबस्ट ट्रायल, नशा तस्करों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में होंगे मुकदमे पंजीकृत

शिमला: हिमाचल प्रदेश पुलिस द्वारा एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत दर्ज मामलों का रॉबस्ट ट्रायल मैनेजमेंट किया जा रहा है जिसके अंतर्गत पुलिस विभाग द्वारा नशा तस्करों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मुकदमे पंजीकृत किए गए हैं और उनकी जांच करके चार्जशीट न्यायालयों में दाखिल की गई हैं। इन मामलों के न्यायालयों में जाते ही इनकी ट्रायल मॉनिटरिंग शुरू की जाती है।

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इन मामलों के शीघ्र निष्पादन के लिए प्रदेश पुलिस ट्रायल के दौरान की सभी प्रोसैस को पूरा करना सुनिश्चित कर रही है जिसके अंतर्गत सभी पुलिस अधिकारी जिनकी गवाही अदालत में वांछित है वह सभी उचित समय से अपनी गवाही दे रहे हैं और इसके साथ ही अन्य सभी निजी गवाह भी न्यायालय में जाकर अपनी गवाही दे रहे हैं। इस प्रक्रिया की हिमाचल प्रदेश पुलिस मुख्यालय स्तर पर पुलिस महानिदेशक, हिमाचल प्रदेश द्वारा हर सप्ताह समीक्षा की जा रही है जिसमें मार्च 2021 से लेकर अब तक करीब 7000 पुलिस कर्मचारियों और करीब 1600 अन्य नागरिक अभी तक गवाही दे चुके हैं। पिछले वर्षों की तुलना में इस बार आम नागरिक गवाह खुद आगे बढ़कर न्यायालयों में गवाही देने में भरपूर सहयोग दे रहे हैं जिनके प्रयासों से ही अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचाने में काफी सफलता मिल रही है। इस सिस्टम के माध्यम से अब न्यायालयों में एनडीपीएस एक्ट के मामलों को शीघ्रता से निपटाया जा रहा है। जिसके परिणाम स्वरूप कई आरोपियों को सजा भी सुनाई जा रही है। पिछले सप्ताह के दौरान अदालतों द्वारा NDPS एक्ट के तहत 6 मामलों का फैसला किया गया जिनमें आरोपी दोषी साबित हुए। इनमें एक केस में आरोपियों दमेश्वर दत्त, दीपक वर्मा और सुरेंदर लाल को 628 ग्राम चिट्टा तस्करी में दोषी पाया गया जो इनको 12 साल का कठोर कारावास और 1 लाख जुर्माने की सजा

दी गयी है। साथ ही एक अन्य केस में आरोपी विजय कुमार को 10 किलो चूरा

पोस्त की तस्करी में दोषी पाया गया और उसे 7 वर्ष का कठोर कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा दी गयी है।

इसके अलावा आरोपी कुमार ऋषभ को 250 ग्राम चरस की तस्करी में दोषी पाया गया और उसे 27 माह का कारावास एवं 27 हजार रुपये जुर्माने की सजा दी गयी है। इसके साथ ही 3 अन्य आरोपियों को भी न्यायालयों ने अलग अलग मामलों में सजा सुनाई है।

इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश पुलिस द्वारा एनडीपीएस एक्ट के कई मामलों में कई आरोपियों की वित्तीय जांच भी की गई है।

जिसके अंतर्गत बड़े-बड़े नशा तस्करों को सलाखों के पीछे पहुंचाकर उनकी अवैध संपत्तियों को जब्त किया जा रहा है इसी कड़ी में प्रदेश की कांगड़ा जिला पुलिस ने एक हेरोइन तस्कर के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत कानूनी कार्यवाही करके उसकी लगभग एक करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति को जब्त करके जब्ती आदेश सक्षम अधिकारी, नई दिल्ली को भेज दिया है।

हिमाचल प्रदेश पुलिस की अन्य बड़े-बड़े नशा तस्करों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत कई मामलों में वित्तीय जांच अभी भी जारी है।