विद्यार्थियों को मात्र एक प्रतिशत ब्याज पर मिलेगा ऋण : अमरजीत सिंह

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आदर्श हिमाचल ब्यूरों

हमीरपुर। हिमाचल प्रदेश के साधारण परिवारों के होनहार विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा या व्यावसायिक शिक्षा के लिए पैसों की कमी आड़े नहीं आएगी। प्रदेश सरकार ने डॉ. वाई.एस. परमार विद्यार्थी ऋण योजना के तहत चार लाख रुपये तक वार्षिक आय वाले परिवारों के छात्रों को मात्र एक प्रतिशत ब्याज दर पर शिक्षा ऋण देने की व्यवस्था की है। उपायुक्त अमरजीत सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को देश और विदेश के प्रतिष्ठित संस्थानों में शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्रदान करना है। इस योजना के अंतर्गत अधिकतम 20 लाख रुपये तक का ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा, जिसे छात्र अपनी ट्यूशन फीस, किताबें, लैपटॉप, छात्रावास शुल्क, प्रयोगशाला शुल्क आदि पर खर्च कर सकते हैं।

इस दौरान योजना के पात्रता मानदंड के अनुसार, आवेदक की आयु 28 वर्ष से कम होनी चाहिए तथा पिछली कक्षा में न्यूनतम 60 प्रतिशत अंक अनिवार्य हैं। आवेदन करते समय आवेदकों को आय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड की प्रति, बोनाफाइड हिमाचली प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र तथा कॉलेज का ऑफर लेटर या प्रवेश पत्र साथ संलग्न करना होगा। हमीरपुर के पात्र विद्यार्थियों से आग्रह किया गया है कि वे निर्धारित प्रपत्र में सभी दस्तावेजों सहित आवेदन उपायुक्त कार्यालय की ग्रामीण विकास शाखा में जमा करवाएं। उपायुक्त ने बताया कि योजना के अंतर्गत ऋण स्वीकृति की प्रक्रिया त्वरित एवं पारदर्शी बनाई गई है। पात्र विद्यार्थियों को शीघ्र ऋण वितरण सुनिश्चित करने के लिए जिला स्तर पर एक विशेष कोष भी स्थापित किया गया है, जिससे पहली किश्त तुरंत जारी की जा सके। इस योजना से संबंधित विस्तृत जानकारी जिला प्रशासन की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। उपायुक्त अमरजीत सिंह ने जिले के पात्र एवं जरूरतमंद विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों से इस योजना का अधिकतम लाभ उठाने की अपील की है।