आदर्श हिमाचल ब्यूरो
शिमला। जिला दण्डाधिकारी एवं उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी ने बताया कि मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 117 के तहत टैक्सी पार्किंग लक्कड़ बाजार बस स्टैंड को शीश महल लक्कड़ बाजार के लिए स्थानांतरित किया गया है।
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उन्होंने बताया कि यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे और राजधानी टैक्सी आॅपरेटर यूनियन लक्कड़ बाजार के चालकों से सहयोग की अपील की है।