1000 वर्गमीटर से बड़े प्लॉट पर निर्माण के लिए टीसीपी की मंजूरी अनिवार्य

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आदर्श हिमाचल ब्यूरों

हमीरपुर। उपायुक्त अमरजीत सिंह ने कहा कि हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम योजना अधिनियम, 1977 के तहत अधिसूचित योजना क्षेत्रों एवं विशेष क्षेत्रों में किसी भी निर्माण कार्य से पूर्व नगर एवं ग्राम योजना (टीसीपी) विभाग की अनुमति अनिवार्य है। अब सरकार ने इस अधिनियम में संशोधन करते हुए अधिसूचित क्षेत्रों से बाहर के ग्रामीण इलाकों में भी 1000 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल वाले प्लॉट पर निर्माण के लिए टीसीपी विभाग की पूर्व अनुमति को आवश्यक कर दिया है। यह संशोधन एक अगस्त, 2025 से प्रभावी हो चुका है।

इस दौरान उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि ग्रामीण क्षेत्रों में यदि कोई व्यक्ति 1000 वर्गमीटर से बड़े प्लॉट पर निर्माण करना चाहता है, तो उसे भी टीसीपी अधिनियम, 1977 के प्रावधानों के तहत विभागीय अनुमति प्राप्त करनी होगी और इस तरह के सभी बड़े निर्माण कार्यों पर टीसीपी एक्ट के नियम लागू होंगे। उन्होंने जिला के ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे निर्माण कार्य करवाने वाले लोगों से अपील की है कि वे पूर्व अनुमति लेकर ही निर्माण कार्य प्रारंभ करें, ताकि भविष्य में किसी प्रकार की कानूनी या प्रशासनिक परेशानी का सामना न करना पड़े। उपायुक्त ने सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों को भी अपने अपने क्षेत्रों में अधिनियम की अनुपालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।