आदर्श हिमाचल ब्यूरों
हमीरपुर। जिला मुख्यालय के समीप स्थित राजस्व मुहाल जटेहड़ी में बिना वैध अनुमति निर्माण कार्य करने पर नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग द्वारा एक व्यक्ति को नोटिस जारी किया गया है। यह नोटिस हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम नियोजन अधिनियम, 1977 की धारा 39(1) के अंतर्गत टीसीपी विभाग के हमीरपुर मंडलीय कार्यालय के नियोजन अधिकारी द्वारा जारी किया गया है।
इस नोटिस में संबंधित व्यक्ति को निर्माण कार्य तुरंत रोकने तथा 15 दिनों के भीतर जमीन को पूर्व स्थिति में बहाल करने के निर्देश दिए गए हैं। विभाग ने स्पष्ट किया है कि निर्देशों की अवहेलना की स्थिति में विधिसम्मत कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इस दौरान नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग ने लोगों से अपील की है कि किसी भी निर्माण कार्य से पूर्व विभाग से आवश्यक अनुमति प्राप्त करें, ताकि नियोजन नियमों का उल्लंघन न हो और भविष्य में कानूनी कार्रवाई से बचा जा सके।