डाक मतपत्र से मतदान के लिए 5 अक्तूबर तक करना होगा आवेदन

आदर्श हिमाचल ब्यूरो

Ads

 

वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांग और कोरोना संक्रमित व्यक्तियों को मिलेगी सुविधा

मंडी: जिला निर्वाचन अधिकारी एवं  मंडी अरिंदम चौधरी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग ने इस बार लोक सभा उपचुनाव में 80 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांग और कोरोना संक्रमित लोगों को अपना वोट डाक मतपत्र से डालने की सुविधा प्रदान की है। उन्होंने समस्त पात्र मतदाताओं से निर्वाचन आयोग की इस सुविधा का लाभ उठाने व लोकतंत्र को मजबूत बनाने में सक्रिय भागीदारी निभाने का आग्रह किया है।

बूथ लेवल अधिकारी के माध्यम से करें आवेदन

अरिंदम चौधरी ने बताया कि डाक मतपत्र से वोट डालने के इच्छुक पात्र मतदाताओं को चुनाव की अधिसूचना से पांच दिन के भीतर बूथ लेवल अधिकारी के माध्यम से फॉर्म नम्बर 12 डी पर आवेदन करना होगा । चुनाव अधिसूचना पहली अक्तूबर को जारी हुई है, ऐसे में लोग 5 अक्तूबर तक बूथ लेवल अधिकारी के जरिए आवेदन कर सकते हैं।

दिव्यांग अथवा कोरोना संक्रमित होने की स्थित में मतदाताओं को फॉर्म नम्बर 12 डी के साथ दिव्यांगता प्रमाण पत्र और कोरोना संक्रमित होने का प्रमाण-पत्र संलग्न करके बूथ लेवल अधिकारी को देना होगा तभी वे इस सुविधा के लिए पात्र माने जाएंगे। उसके उपरान्त निर्वाचन विभाग द्वारा नियुक्त मतदान अधिकारी उनके घर जाकर मतदान करवाएगा।