सोलन शहर में यातायात से सम्बन्धित आदेश जारी

आदर्श हिमाचल ब्यूरो
सोलन। ज़िला दण्डाधिकारी सोलन मनमोहन शर्मा ने 30 मई को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव (जेड प्लस सुरक्षा प्राप्त) प्रियंका गांधी वाड्रा के दौरे के दृष्टिगत मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 115 के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए सोलन शहर में यातायात से सम्बन्धित आदेश जारी किए हैं।
आदेशों के अनुसार 30 मई, 2024 को चम्बाघाट से सपरुन चौक तथा पुराना उपायुक्त कार्यालय से अस्पताल चौक कोटला नाला तक दोपहर 12.00 बजे से सायं 04.00 बजे तक वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध रहेगा। यह आदेश मतदान ड्यूटी व आपातकालीन वाहनों पर लागू नहीं होंगे।
इसके अतिरिक्त ज़िला दण्डाधिकारी ने इस दौरे के दृष्टिगत नगर निगम सोलन की परिधि में 30 मई को सोलन शहर के सभी स्कूल प्रातः 11.30 बजे से बंद रखने के भी आदेश जारी किए हैं।
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