प्रदेश में कल से किस जिले में क्या रहेगा दुकानें खुलने का समय, जानिए यहां…..

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सांकेतिक तस्वीर
सांकेतिक तस्वीर

आदर्श हिमाचल ब्यूरो 

शिमला। हिमाचल में कल से सभी जिलों में सरकार का आगामी आदेशों तक पूरी तरप कर्फ्यु लगने जा रहा है। इस दौरान पूरे दिन में केवल तीन घंटे ही आवश्यक वस्तुओं की दुकानें खुली रह सकेंगी। पिछले कल सरकारी के आदेशों के बाद संबंधित जिलों के उपायुक्तों ने आज अपने अपने जिलों में दुकानें खुलने के समय को लेकर आदेश जारी कर दिए हैं।
शिमला जिला में उपायुक्त आदित्य नेगी के आदेशानुसार अब कल से  सुबह दस बजे से दोपहर एक बजे तक आवश्यक वस्तुओं की दुकानें खुली रहेंगी। इसके अलावा सिरमौर और सोलन जिला में समय सुबह 8 बजे से 11 बजे तक रहेगा। कुल्लू में सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक, मंडी सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक, कांगड़ा सुबह 8 बजे से 11 बजे तक, हमीरपुर सुबह 8 बजे से 11 बजे तक, बिलासपुर सुबह 8 बजे से 11 बजे तक, लाहौल स्पीति सुबह 11 से दोपहर 2 बजे तक, किन्नौर सुबह 9 से 12 बजे तक तक,  ऊना सुबह 8 बजे से 11 बजे तक और चम्बा सुबह 10 से दोपहर 1 बजे तक दुकानें खुलने का समय निधार्रित किया गया है।
इस संबंध में सभी जिला उपायुक्तों ने आदेश जारी कर दिए हैं।  जिला ऊना में 17 मई तक जरूरी वस्तुओं की दुकानें अब प्रातः 8 से 11 बजे तक तीन घंटे के लिए ही खुलेंगी। इस संबंध में आदेश जारी करते हुए उपायुक्त ऊना राघव शर्मा ने बताया कि नए आदेशों के तहत शनिवार व रविवार के दिन सब्जी, फल व दूध की दुकानें प्रातः 8 बजे से 11 बजे तक खुल सकती हैं। इसके अतिरिक्त सभी प्रकार की दुकानें बंद रहेंगी। जबकि सोमवार से शुक्रवार तक सब्जी, फल व दूध की दुकानें के साथ-साथ उचित मूल्य की दुकानें, किराना, मीट, मछली तथा अन्य खाद्य संबंधी दुकानें, पशु चारे की दुकानें, बीज, खाद तथा कीटनाशकों की दुकानें, ऑटो रिपेयर शॉप्स, कृषि उपकरण रिपेयर करने की दुकानें, कुरियर सर्विस तथा लोकमित्र केंद्र प्रातः 8 बजे से 11 बजे तक खुले रहेंगे। इसके अतिरिक्त सभी प्रकार की दुकानें 17 मई तक पूर्ण रुप से बंद रहेंगी।
जिलाधीश ने कहा कि औद्योगिक स्टाफ की आवाजाही के लिए चलने वाली गाड़ियों को छोड़कर सार्वजनिक परिवहन आगामी आदेशों तक बंद रहेगा और निजी वाहनों को आपात स्थितियों में ही आवाजाही की अनुमति होगी। उन्होंने कहा कि मेडिकल इमरजेंसी के साथ कोविड टीकाकरण, टेस्टिंग व ईलाज के लिए निजी वाहन, टैक्सी अथवा ऑटोरिक्शा इत्यादि के इस्तेमाल की अनुमति रहेगी।
उपायुक्त ने कहा कि पहले से मौजूद स्टॉक जैसे कि सरिया, सीमेंट, रेत व बजरी आदि के साथ मनरेगा सहित सरकारी व निजी क्षेत्र में निर्माण कार्य जारी रह सकते हैं। लेकिन सरकार के आदेशानुसार भवन निर्माण सामग्री बेचने वाली दुकानें कोरोना कर्फ्यू के दौरान नहीं खुल सकती हैं।
राघव शर्मा ने कहा कि दवा की दुकानों तथा होटलों पर कर्फ्यू की पाबंदियां लागू नहीं होंगी। इसके अतिरिक्त ढाबे व रेस्त्रां में बैठकर खाना खाने पर प्रतिबंध रहेगा। नए आदेशों के संबंध में उपायुक्त ने सभी एसडीएम के साथ चर्चा की, जिसमें एडीसी डॉ. अमित कुमार शर्मा भी उपस्थित रहे।