शिमला: हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने आज प्रदेश सरकार को तगड़ा झटका दिया है पिछले दिनों प्रदेश में ओल्ड पेंशन को लेकर हाल ही में शिमला में सूबे के सरकारी कर्मचारियों ने विधानसभा का घेराव किया था. इस प्रदर्शन के दौरान एक नारा खूब चला. ‘जोइया मामा मानदा नहीं, कर्मचारी री शुणदा नहीं’. हालांकि यह नारा मुख्यमंत्री और सरकार को रास नहीं आया और हुआ ये कि ये नारा लगाने वाले 4 शिक्षकों का सरकार ने हार्ड एरिया में तबादला कर दिया। मामला फिर अधिक खींच गया जब इसके विरोध में एक शिक्षक ओमप्रकाश ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी… और अब आज हाईकोर्ट ने भी सरकारी कर्मचारी के पक्ष में फैसला सुनाया है।
अब हाईकोर्ट के आदेश के बाद शिक्षा विभाग ने शिक्षक को राहत देते हुए उन्हें उनके पसंद के स्टेशन में तबादला कर दिया. शिक्षक ने कुपवी के हार्ड एरिया में राजकीय उच्च पाठशाला बाग में ज्वाइनिंग दे दी है. कोर्ट में याची के अधिवक्ता कुलभूषण खजूरिया ने दलील दी थी कि वह दो बार हार्ड एरिया में सेवाएं दे चुके हैं.
बता दें कि तबादला नीति के अनुसार जिसने भी यह समय पूरा कर लिया है, उसे दोबारा ऐसे क्षेत्र में नहीं भेजा जा सकता है. इस पर हाईकोर्ट ने शिक्षक को अपनी पसंद के पांच स्टेशन बताने के लिए कहा था। इनमें चार बाहरी जिले के देने थे. सरकार ने ओम प्रकाश को सिरमौर के हलांह स्कूल से शिमला जिले की ननखड़ी तहसील की वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला शोली के तहत मिडल स्कूल सरोग ट्रांसफर कर दिया था।