आदर्श हिमाचल ब्यूरो
देहरादून। किशोरी से दुष्कर्म करने के मामले में अपर जिला जज/एफटीएससी पारुल गैरोला ने आरोपी युवक को दोषी पाया है। विशेष कोर्ट ने दोषी युवक को 10 वर्ष की कठोर कैद और 50 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
शासकीय अधिवक्ता भूपेंद्र चौहान ने बताया कि वर्ष 2018 में लक्सर क्षेत्र में किशोरी से दुष्कर्म किया गया था। वहीं पीड़ित किशोरी ने आरोपी युवक पर किसी को घटना के बारे में बताने पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया था। करीब एक माह बाद पीड़ित किशोरी गर्भवती हो गई थी।
आरोपी युवक ने रुड़की अस्पताल में ले जाकर उसका गर्भपात करा दिया था। आरोप लगाया कि गर्भपात कराने के बाद आरोपी युवक व उसके परिजन उसे घर छोड़ गए और घटना के बारे में किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी थी।
शिकायतकर्ता चाचा ने आरोपी दीपक पुत्र राजेंद्र, चन्दकिरण, नोरतु व उसके पिता राजेंद्र सिंह के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज कराया था। पीड़ित किशोरी ने पुलिस को अपनी आपबीती बताते हुए अपने माता पिता की मृत्यु के बाद चाचा के साथ रहने की बात बताई थी।
पुलिस ने जांच के बाद आरोपी दीपक के खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में भेजा था। शासकीय अधिवक्ता ने 4 गवाह पेश किए।