जिला ऊना के 20 नए पात्र लाभार्थी बच्चों को भी किया गया है इसमें शामिल
आदर्श हिमाचल ब्यूरो
ऊना। जिला ऊना में वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान 192 बच्चों को प्रयोजन व पालक देखभाल योजना के तहत वित्तीय लाभ प्रदान किया जाएगा। इस योजना में प्रत्येक बच्चे को सरकार की ओर से 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक 4500 रूपये प्रतिमाह आर्थिक सहायता दी जाएगी। यह जानकारी जिला बाल संरक्षण एवं कल्याण समिति के अध्यक्ष व उपायुक्त ऊना राघव शर्मा ने इस संबंध में आयोजित बैठक के दौरान दी।
उपायुक्त ऊना ने बताया कि वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान इस योजना में ऊना जिला के 200 बच्चों को वित्तीय लाभ प्रदान किया गया। इनमें से 28 बच्चों ने 31 मार्च तक 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली जिस कारण 1 अप्रैल से उन्हें इस योजना का लाभ देना बंद कर दिया गया है। इसके अलावा ऊना जिला के 20 नए पात्र लाभार्थी बच्चों को इस योजना में शामिल किया गया है। उपायुक्त ने जानकारी दी कि इस योजना के तहत प्रत्येक बच्चे को 4500 रूपये प्रति माह की दर से प्रतिवर्ष 54000 का वित्तीय लाभ प्रदान किया जाएगा।
राघव शर्मा ने बताया कि प्रायोजन पालक देखभाल योजना के अंतर्गत विधवा तलाकशुदा तथा परित्यक्त महिलाओं के बच्चों, विस्तृत परिवारों में रह रहे अनाथ बच्चों, गंभीर व लाइलाज बीमारी से ग्रस्त माता-पिता के बच्चों, वित्तीय तथा शारीरिक रूप से अक्षम माता-पिता के बच्चों, पीएम केयर योजना के लाभार्थी बच्चों, के अलावा प्राकृतिक आपदा के प्रभावितों, बाल मजदूरों, एचआईवी एड्स प्रभावित बच्चों तथा दिव्यांग बच्चों को भी इस योजना का लाभ दिया जा सकता है। उन्होंने बताया कि योजना का लाभ पाने के लिए व्यक्ति को जिला बाल संरक्षण अधिकारी कार्यालय में आवेदन करना होगा। बैठक में बाल संरक्षण समिति की चेयरपर्सन मीनाक्षी राणा, जिला बाल संरक्षण अधिकारी कमलदीप सिंह, प्रेम आश्रम ऊना की प्रभारी सिस्टर संजना तथा संरक्षण अधिकारी अभिमन्यु कपूर भी उपस्थित थे।